नयी दिल्ली, पांच अगस्त (भाषा) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी) ने सूचीबद्ध प्रतिभूतियों के संबंध में डिबेंचर ट्रस्टियों के लिए दिशानिर्देशों को मजबूत किया है।
बाजार नियामक के अनुसार, डिबेंचर ट्रस्टियों (डीटी) द्वारा प्रतिभूतियों के सृजन और संबद्ध जांच-परख से संबंधित जरूरतों में संशोधन किया गया है।
सेबी ने बृहस्पतिवार को जारी अधिसूचना में कहा कि डिबेंचर ट्रस्टियों को बाहरी एजेंसियों को समिति में शामिल करने के लिए एक नीति बनानी होगी।
इसके अलावा उन्हें हितों के टकराव को कम करने के लिए एक नीति तैयार करनी होगी और अपनी वेबसाइट पर इसकी जानकारी डालनी या साझा करनी होगी।
सेबी के अनुसार, समिति में शामिल एजेंसी का निर्गम से तीन साल पहले जारीकर्ता कंपनी के साथ कोई आर्थिक संबंध नहीं होना भी जरूरी है।
भाषा जतिन अजय
अजय
(इस खबर को IBC24 टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
Dollar vs Rupees: लंबे समय के बाद रुपये में आई…
37 mins ago