एसएफआईओ ने समन की नकल उतारने और दुरुपयोग रोकने के लिए सुरक्षा व्यवस्था लागू की

एसएफआईओ ने समन की नकल उतारने और दुरुपयोग रोकने के लिए सुरक्षा व्यवस्था लागू की

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  • Publish Date - November 21, 2025 / 05:09 PM IST,
    Updated On - November 21, 2025 / 05:09 PM IST

नयी दिल्ली, 21 नवंबर (भाषा) गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ) ने समन की नकल उतारने (इंपरसनेशन) और दुरुपयोग को रोकने के लिए सुरक्षा व्यवस्थाएं लागू की हैं।

कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय के अधीन आने वाली इस जांच एजेंसी के अधिकारियों के लिए कुछ दुर्लभ और असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर केवल डिजिटल रूप से तैयार किए गए समन या नोटिस जारी करने को अनिवार्य कर दिया गया है। एक बयान में शुक्रवार को यह जानकारी दी गई।

जांच के दौरान एसएफआईओ कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 217 के प्रावधानों के अनुसार समन और नोटिस जारी करता है।

जांच एजेंसी ने समन और नोटिस की नकल उतारने या दुरुपयोग को रोकने के लिए कई तरह के तकनीकी और प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय किए हैं।

मंत्रालय ने बयान में कहा, ”एसएफआईओ द्वारा जारी समन/नोटिस डिजिटल रूप से तैयार किए जाते हैं और इनमें एक क्यूआर कोड तथा एक विशिष्ट दस्तावेज पहचान संख्या (डीआईएन) होती है।”

मंत्रालय के अनुसार प्रामाणिकता सुनिश्चित करने और नागरिकों को धोखाधड़ी से बचाने के लिए क्यूआर कोड, डीआईएन और ऑनलाइन सत्यापन प्रणाली वाले डिजिटल रूप से तैयार नोटिस जारी की जा रही है।

ऑनलाइन सत्यापन प्रणाली व्यक्ति या इकाई को एसएफआईओ से मिले नोटिस की प्रामाणिकता तुरंत सत्यापित करने की सुविधा देती है।

इसके अलावा, एसएफआईओ में समन और नोटिस जारी करने की निगरानी के लिए एक पारदर्शी बहु-स्तरीय समीक्षा तंत्र लागू किया गया है।

भाषा पाण्डेय रमण

रमण