अंतरराष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट पर वैश्विेक संधि के अनुरूप जानकारियां अंकित करें राज्य

अंतरराष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट पर वैश्विेक संधि के अनुरूप जानकारियां अंकित करें राज्य

अंतरराष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट पर वैश्विेक संधि के अनुरूप जानकारियां अंकित करें राज्य
Modified Date: November 29, 2022 / 08:54 pm IST
Published Date: September 21, 2020 1:51 pm IST

नयी दिल्ली, 21 सितंबर (भाषा) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सोमवार को कहा कि राज्यों से अंतरराष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट पर जानकारियां अंतरराष्ट्रीय संधि के अनुरूप परमिट के पहले पृष्ठ पर अंकित करने को कहा गया है

मंत्रालय ने एक बयान में कहा, ‘‘राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अंतरराष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट (आईडीपी) 19 सितंबर 1949 की ‘अंतरराष्ट्रीय सड़क परिवहन संधि’ के अनुरूप बनाने के निर्देश दिए हैं। उन्हें यह जानकारियां परमिट के पहले पृष्ठ पर अंकित करनी होंगी।’’

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मंत्रालय ने कहा कि उसके संज्ञान में लाया गया था कि कई देश भारतीयों को जारी आईडीपी को मान्यता नहीं दे रहे हैं। इसलिए इस संबंध में राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों और परामर्श जारी किया है। मंत्रालय ने साथ में कुछ क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों द्वारा जारी त्रुटिपूर्ण आईडीपी और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार्य आईडीपी की प्रतिलिपि भी उन्हें भेजी है।

भाषा

शरद महाबीर

महाबीर


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