अधिक कीटनाशक अवशेष मिलने पर सन ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज को किशमिश उत्पाद वापस मंगाने का निर्देश
अधिक कीटनाशक अवशेष मिलने पर सन ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज को किशमिश उत्पाद वापस मंगाने का निर्देश
नयी दिल्ली, 29 जुलाई (भाषा) भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने सन ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज प्राइवेट लि. की ‘वंडरलैंड रेजिन्स (किशमिश)’ को बाजार से वापस मंगाने का आदेश जारी किया है। प्रयोगशाला जांच के दौरान कीटनाशक अवशेष निर्धारित सुरक्षा सीमा से अधिक पाए जाने के बाद यह आदेश दिया गया है।
एफएसएसएआई ने बुधवार को सोशल मीडिया मंच पर लिखा कि उसने सन ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज प्राइवेट लि. की ‘वंडरलैंड किशमिश’ को बाजार से अनिवार्य रूप से वापस मंगाने का आदेश जारी किया है। प्रयोगशाला जांच में इस उत्पाद में कीटनाशक अवशेष खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत निर्धारित कानूनी सुरक्षा सीमा से अधिक पाए गए।
प्राधिकरण ने कहा कि इसके आधार पर इस उत्पाद को उपभोग के लिए असुरक्षित पाया गया है।
नियामक ने बताया कि एफएसएसएआई के उत्तरी क्षेत्र कार्यालय के केंद्रीय खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा लिए गए ‘वंडरलैंड रेजिन्स’ के नमूने खाद्य सुरक्षा एवं मानक (खाद्य उत्पाद मानक एवं खाद्य योजक) विनियमन, 2011 के निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाए गए।
राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला, गाजियाबाद और ‘रेफरल लैबोरेटरी’, निफ्टेम-कुंडली (राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान) दोनों ने जांच में पाया कि उत्पाद में कीटनाशक अवशेष निर्धारित अधिकतम सीमा से अधिक हैं। इसके आधार पर एफएसएसएआई ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 3(1) (जेड जेड)(xii) के तहत इस उत्पाद को असुरक्षित घोषित किया।
पिछले कुछ महीनों में एफएसएसएआई भ्रामक दावों और गलत लेबलिंग को लेकर कई एनर्जी ड्रिंक और मादक पेय कंपनियों के खिलाफ भी कार्रवाई कर चुका है। इसके अलावा कई ई-कॉमर्स मंचों को भी नोटिस जारी किए गए हैं।
खाद्य नियामक के अनुसार, ये कार्रवाई उपभोक्ताओं की शिकायतों, स्वतः संज्ञान और खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा नियमित प्रवर्तन अभियान के आधार पर की गई है।
एफएसएसएआई अब खाद्य कारोबारियों और ई-कॉमर्स कंपनियों के खिलाफ की गई ऐसी प्रवर्तन कार्रवाइयों की जानकारी इंस्टाग्राम सहित विभिन्न सोशल मीडिया मंचों के माध्यम से भी सार्वजनिक कर रहा है।
भाषा रमण अजय
अजय

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