अदालत ने केईसी इंटरनेशनल को बोलियों में हिस्सा लेने की दी अनुमति,पावर ग्रिड के फैसले पर रोक

अदालत ने केईसी इंटरनेशनल को बोलियों में हिस्सा लेने की दी अनुमति,पावर ग्रिड के फैसले पर रोक

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  • Publish Date - December 22, 2025 / 02:13 PM IST,
    Updated On - December 22, 2025 / 02:13 PM IST

नयी दिल्ली, 22 दिसबंर (भाषा) केईसी इंटरनेशनल ने सोमवार को कहा कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने कंपनी को पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया सहित विभिन्न परियोजनाओं के लिए जारी बोलियों में हिस्सा लेने की अनुमति दे दी है।

सार्वजनिक क्षेत्र की पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पीजीसीआईएल) ने 10 नवंबर 2025 को जारी आदेश के माध्यम से कंपनी को नौ महीने की अवधि के लिए अपनी निविदाओं में भाग लेने से रोक दिया था।

केईसी इंटरनेशनल ने शेयर बाजार को दी सूचना में बताया कि उसकी याचिका पर सुनवाई के बाद, ‘‘ दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपने 17 दिसंबर 2025 के आदेश के तहत पीजीसीआईएल के उक्त आदेश को निलंबित रखा है। यह आदेश तब तक निलंबित रहेगा जब तक की पीजीसीआईएल के कारण बताओ नोटिस के जवाब में कंपनी द्वारा उठाए गए सभी तर्कों पर स्पष्ट रूप से विचार करते हुए कोई नया या पूरक आदेश पारित नहीं हो जाता।’’

केईसी इंटरनेशनल ने कहा कि उच्च न्यायालय ने कंपनी को पीजीसीआईएल सहित अन्य जारी बोलियों में हिस्सा लेना जारी रखने की अनुमति दी है, जब तक पीजीसीआईएल उपर्युक्त कार्रवाई पूरी नहीं कर लेता।

भाषा निहारिका

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