दिसंबर महीने से ‘ऑनलाइन मनी ट्रांसफर’ के नियमों में होगा बड़ा बदलाव, RBI ने की घोषणा, जान लें ये नियम

दिसंबर महीने से 'ऑनलाइन मनी ट्रांसफर' के नियमों में होगा बड़ा बदलाव, RBI ने की घोषणा, जान लें ये नियम

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  • Publish Date - November 22, 2020 / 08:34 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:31 PM IST

Reserve Bank fined lakhs of rupees on 4 cooperative banks

नईदिल्ली। दिसंबर से बैंक पैसों के लेन-देन के लिए RTGS नियम में बदलाव करने जा रहे है। RBI ने RTGS सेवा को 24 घंटे उपलब्ध करने का ऐलान किया था। यह फैसला दिसंबर 2020 से लागू होगा। नए नियमों के तहत अब आप RTGS के जरिए चौबीसों घंटे में कभी भी मनी ट्रांसफर कर सकेंगे। वर्तमान में RTGS सिस्टम महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को छोड़कर हफ्ते के सभी कामकाजी दिनों में सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक काम करता है।

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इससे पहले पिछले साल दिसंबर में NEFT सिस्टम को 24 घंटे उपलब्ध कराया गया था। आरबीआई ने अपनी पॉलिसी में कहा कि उस समय से सिस्टम सुचारू रूप से काम कर रहा है। केंद्रीय बैंक के मुताबिक, भारतीय वित्तीय बाजारों के वैश्विक एकीकरण के लक्ष्य को समर्थन देने के लिए चल रहे कामों को समर्थन देने, भारत के अंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्रों को विकसित करने की कोशिशों और घरेलू कॉरपोरेट और संस्थानों के लिए बड़े स्तर पर भुगतान की फ्लैक्सिबिटी उपलब्ध कराने के लिए यह फैसला किया गया है।

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RTGS सर्विस के जरिए तुरंत फंड ट्रांसफर किया जा सकता है। यह बड़े ट्रांजेक्शंस में काम आता है। RTGS के जरिए 2 लाख रुपये से कम अमाउंट ट्रांसफर नहीं हो सकता है, इसे ऑनलाइन और बैंक ब्रांच दोनों माध्यमों से इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें भी किसी तरह का फंड ट्रांसफर शुल्क नहीं हैं। लेकिन ब्रांच में RTGS से फंड ट्रांसफर कराने पर शुल्क देना होगा।

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NEFT एक इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट मोड है, इसमें एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसों का लेनदेन किया जाता है। इंटरनेट बैंकिंग के जरिए इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं, साथ ही बैंक जाकर भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। NEFT के जरिए कुछ ही समय में फंड ट्रांसफर हो जाता है, इसमें फंड ट्रांसफर के लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं देना पड़ता है। यह सुविधा 24X7 चालू रहती है।