वाहन मालिकों के लिए जरूरी खबर.. केंद्र सरकार ने बदला ये नियम, उल्लघंन करने पर होगी कार्रवाई
वाहन मालिकों के लिए जरूरी खबर.. केंद्र सरकार ने बदला ये नियम : Transport Department issued new rules for vehicle owners
MP Transport Department protest
नयी दिल्ली, new rules for vehicle owners देश में वाहनों को अब फिटनेस प्रमाण पत्र और मोटर वाहन का पंजीकरण चिह्न निर्धारित तरीके से वाहनों पर दिखाना होगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को जारी एक मसौदा अधिसूचना में यह जानकारी दी।
Read more : स्कूल में मिला शिक्षक का शव, गला रेतकर उतारा मौत के घाट, इलाके में सनसनी
new rules for vehicle owners मंत्रालय ने बयान में कहा कि भारी माल/यात्री वाहनों, मध्यम माल/यात्री वाहनों और हल्के मोटर वाहनों के मामले में फिटनेस प्रमाण पत्र और पंजीकरण चिन्ह को ‘विंड स्क्रीन’ के बाईं ओर के ऊपरी किनारे पर दिखाना होगा। वही ऑटो-रिक्शा, ई-रिक्शा, ई-कार्ट और क्वाड्रिक साइकिल को इसे सही से लग पाने की स्थीत में विंड स्क्रीन के बाईं ओर के ऊपरी किनारे पर लगाना होगा।
Read more : 13 साल की लड़की ने अपने कान को खींच-खींचकर कर लिया 3.3 इंच बड़ा, बनाना चाहती है वर्ल्ड रिकॉर्ड
इसके अलावा मोटरसाइकिल के मामले में इसे वाहन के साफ दिखाई देने वाले हिस्से पर प्रदर्शित किया जाएगा। मंत्रालय के अनुसार इसे ‘एरियल बोल्ड स्क्रिप्ट’ में नीले रंग की पृष्ठभूमि पर पीले रंग में दर्शाया जाएगा।

Facebook



