Government Increased Honorarium: रसोइयों को 500 की जगह 2000 रुपये हर महीने.. सरकार ने बढ़ाया मानदेय, जानें कब आएगी खाते में बढ़ी हुई राशि..

राज्य मंत्रिमंडल ने गोलपाड़ा जिले में असम वन विनियमन, 1891 की धारा 5 के तहत उरपद बील क्षेत्र (1256 हेक्टेयर) को प्रस्तावित आरक्षित वन (पीआरएफ) के रूप में अधिसूचित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

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  • Publish Date - June 23, 2025 / 08:09 AM IST,
    Updated On - June 23, 2025 / 08:09 AM IST

Government Increased Honorarium for Cook-cum-Helpers || Image- IBC24 News File

HIGHLIGHTS
  • 1. कुक-कम-हेल्पर्स का मानदेय चार गुना बढ़ाया गया
  • 2. ट्रांसजेंडर समुदाय को मिला सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग का दर्जा
  • 3. हरित ऊर्जा व वन संरक्षण के लिए बड़े फैसले

Government Increased Honorarium for Cook-cum-Helpers: गुवाहाटी: रविवार को मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा की अगुवाई में असम मंत्रिमंडल की अहम बैठक आयोजित की गई थी। इस मीटिंग में लोक कल्याण से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दी गई। मीटिंग में सरकार ने मध्याह्न भोजन कार्यक्रम में पर्यवेक्षक पदों के 50 प्रतिशत तक को कम से कम 10 वर्षों के अनुभव वाले पात्र आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के बीच से भरने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी। पहले यह 25 प्रतिशत था। वही शेष पद सीधी भर्ती से भरे जाएंगे।

Assam Cabinet meeting Decisions

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बढ़ाया गया मानदेय

मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में एक अन्य निर्णय में, पीएम पोषण (प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण) योजना के तहत कार्यरत कुक-कम-हेल्पर्स के लिए अतिरिक्त मानदेय की घोषणा की गई। अक्टूबर 2025 से इसे 500 रुपये से बढ़ाकर 1,000 रुपये प्रति माह किया जाएगा। यह सालाना 10 महीने के लिए लागू होगा। नए फैसले के बाद कुक-कम-हेल्पर को अब 2,000 रुपये प्रति माह मिलेंगे।

ऋण सब्सिडी योजना के विस्तार को मंजूरी

Government Increased Honorarium for Cook-cum-Helpers: इसके अलावा, राज्य मंत्रिमंडल ने निम्नलिखित 5 सार्वजनिक उपक्रमों और सोसायटियों – राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, असम; समग्र शिक्षा एक्सोम; असम विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड; असम विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड; और असम विद्युत ग्रिड निगम लिमिटेड – में नियमित कर्मचारियों और 60 वर्ष की आयु तक कार्यरत संविदा कर्मचारियों के लिए “अपोन घर” और “अपोन बहन” ऋण सब्सिडी योजना के विस्तार को मंजूरी दी है।

परियोजना के विकास में उठाये गये कदम

राज्य मंत्रिमंडल ने पश्चिमी कार्बी आंगलोंग जिले में 900 मेगावाट की ऑफ-स्ट्रीम पंप स्टोरेज परियोजना (पीएसपी) के विकास के लिए हिंदुजा रिन्यूएबल्स एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड को एक स्व-चिह्नित पीएसपी स्थल के आवंटन को मंजूरी दे दी है। 5,400 करोड़ रुपये के निवेश के साथ, यह परियोजना 2030 तक राज्य के 2 गीगावाट पीएसपी क्षमता के लक्ष्य को प्राप्त करने में योगदान देगी। यह परियोजना कम मांग के दौरान अतिरिक्त बिजली का भंडारण करके और पीक आवर्स के दौरान इसे जारी करके ग्रिड स्थिरता प्रदान करेगी, ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ाएगी और नवीकरणीय ऊर्जा एकीकरण का समर्थन करेगी।

हरित विकास कोष की स्थापना को मंजूरी

Government Increased Honorarium for Cook-cum-Helpers: राज्य मंत्रिमंडल ने 3,000 करोड़ रुपये के सेबी-पंजीकृत असम औद्योगिक और हरित विकास कोष की स्थापना को मंजूरी दी है। यह असम के लिए एक वैकल्पिक निवेश कोष है जिसमें चरणबद्ध तरीके से 500 करोड़ रुपये का एंकर निवेश किया जाएगा ताकि नवीकरणीय ऊर्जा, हरित बुनियादी ढांचे, प्राथमिकता वाले स्टार्ट अप, कृषि-तकनीक, पर्यटन, एमएसएमई और अन्य प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के लिए दीर्घकालिक पूंजी जुटाई जा सके।

राभा विकास परिषद का होगा गठन

मंत्रिमंडल ने राभा हासोंग स्वायत्त परिषद (आरएचएसी) क्षेत्र के बाहर रहने वाले राभा लोगों के लिए राभा विकास परिषद के गठन को मंजूरी दे दी है। प्रस्तावित परिषद आरएचएसी के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र से बाहर रहने वाले राभा समुदाय के सामाजिक-आर्थिक, शैक्षिक और सांस्कृतिक उत्थान को बढ़ावा देने के लिए कल्याणकारी योजनाएं चलाएगी।

ट्रांसजेंडर समुदाय “सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग” घोषित

मंत्रिमंडल ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश की भावना के अनुरूप असम में ट्रांसजेंडर समुदाय को “सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग” घोषित करने को मंजूरी दे दी है। ट्रांसजेंडर पहचान पत्र प्रदान करते समय जिला आयुक्त यह सुनिश्चित करेंगे कि आवेदक असम के मूल निवासी होने का प्रमाण प्रस्तुत करें।

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Government Increased Honorarium for Cook-cum-Helpers: राज्य मंत्रिमंडल ने गोलपाड़ा जिले में असम वन विनियमन, 1891 की धारा 5 के तहत उरपद बील क्षेत्र (1256 हेक्टेयर) को प्रस्तावित आरक्षित वन (पीआरएफ) के रूप में अधिसूचित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। गोलपाड़ा में संरक्षण प्रयासों को मजबूत करने के लिए इस पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील और जैव विविधता से भरपूर आर्द्रभूमि को संरक्षित और संरक्षित किया जाएगा। मंत्रिमंडल ने गोलपाड़ा जिले में असम वन विनियमन, 1891 की धारा 5 के तहत हसीला बील क्षेत्र (245 हेक्टेयर) को प्रस्तावित आरक्षित वन (पीआरएफ) के रूप में अधिसूचित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। जनता को अपनी राय दर्ज करने के लिए एक महीने का समय दिया जाएगा।

प्रश्न 1: कुक-कम-हेल्पर्स का मानदेय कितना बढ़ाया गया है और यह कब से लागू होगा?

उत्तर: असम सरकार ने पीएम पोषण योजना के तहत कार्यरत कुक-कम-हेल्पर्स का अतिरिक्त मानदेय ₹500 से बढ़ाकर ₹1,000 प्रति माह कर दिया है। इसके साथ ही उन्हें कुल ₹2,000 प्रतिमाह मिलेगा। यह बढ़ा हुआ मानदेय अक्टूबर 2025 से लागू होगा और हर साल 10 महीने तक दिया जाएगा।

प्रश्न 2: "अपोन घर" और "अपोन बहन" ऋण सब्सिडी योजना का लाभ किन कर्मचारियों को मिलेगा?

उत्तर: यह योजना अब असम के 5 सार्वजनिक उपक्रमों और संस्थाओं के नियमित और 60 वर्ष की आयु तक के संविदा कर्मचारियों पर लागू होगी। ये संस्थान हैं – राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन असम, समग्र शिक्षा एक्सोम, असम विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड और ग्रिड निगम लिमिटेड।

प्रश्न 3: ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए सरकार ने क्या नया निर्णय लिया है?

उत्तर: असम मंत्रिमंडल ने ट्रांसजेंडर समुदाय को "सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग" (SEBC) घोषित कर दिया है। इससे उन्हें शिक्षा, नौकरियों और सरकारी योजनाओं में आरक्षण व अन्य लाभ मिलेंगे। पहचान पत्र जारी करते समय उन्हें असम का मूल निवासी होने का प्रमाण देना होगा।