बिलासपुर। Agriculture Teacher Recruitment कृषि शिक्षक भर्ती में बीएड की अनिवार्य योग्यता से छूट की मांग करने वाले 65 अभ्यर्थियों को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से झटका लगा है। हाईकोर्ट ने भर्ती की अनिवार्य योग्यता में छूट देने से इनकार करते हुए याचिकाओं को खारिज कर दिया।दरअसल, 65 अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर मांग की थी कि उन्हें बिना बीएड की योग्यता के कृषि शिक्षक भर्ती परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी जाए। अभ्यर्थियों की ओर से चयन होने के बाद बीएड की डिग्री हासिल करने की छूट देने की भी मांग की गई थी।
Agriculture Teacher Recruitment याचिकाकर्ताओं का कहना था कि उन्हें भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने का अवसर दिया जाए और चयनित होने के बाद बीएड की अनिवार्य योग्यता पूरी करने की अनुमति दी जाए। मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि भर्ती के लिए निर्धारित अनिवार्य योग्यता में इस तरह की छूट नहीं दी जा सकती। हाईकोर्ट ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया में निर्धारित अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता को पूरा करना जरूरी है। केवल चयन के बाद योग्यता पूरी करने के आधार पर अभ्यर्थियों को भर्ती परीक्षा में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जा सकती। अदालत के इस फैसले से कृषि शिक्षक भर्ती में शामिल होने की तैयारी कर रहे 65 अभ्यर्थियों को झटका लगा है। बीएड की अनिवार्य योग्यता में छूट देने की उनकी मांग अब स्वीकार नहीं की गई है।