अंबिकापुर। केंद्र सरकार के नए नियम के कारण सरगुज़ा जिले के करीब 60 हजार से ज्यादा वाहनों का रजिस्ट्रेशन अब नही हो सकेगा। पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के उद्देश्य से स्क्रैप पालिसी बनाई जा रही है, जिसके तहत सरगुज़ा परिवहन विभाग ने भी अपनी तैयारी शुरु कर दी है। परिवहन विभाग का कहना है, कि अब तक इसे लेकर कोई स्पष्ट निर्देश राज्य सरकार द्वारा जारी नही किये गए है। मगर विभाग ने 15 साल पुराने हो चुके विभागीय औऱ गैर विभागीय गाड़ियों की गणना का काम शुरू कर दिया है, ताकि नियम लागू होते ही इसका पालन किया जा सके।
15 साल से पुरानी गाड़ियों का पंजीयन बंद
यदि आपके पास भी 15 साल या उससे पुरानी गाड़ी है तो अब आपकी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकेगा। जी हां पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने नया नियम बनाया है। इसके तहत 15 या उससे पुराने वाहनों का पंजीयन अब नहीं हो सकेगा। दरअसल, अब तक परिवहन विभाग में सभी गाड़ियों का पंजीयन किया जा रहा था, चाहे वो कितनी भी पुरानी गाड़िया हो। मगर इससे ये संमस्या आ रही थी कि गाड़ियों के ज्यादा पुराने होने के कारण इससे प्रदूषण फैल रहा था। यही कारण है कि अब केंद्र सरकार ने 15 साल पुरानी गाड़ियों के पंजीयन पर रोक लगा दी है।
स्क्रैप पॉलिसी लाने वाली है सरकार
सरगुज़ा जिले में भी करीब 60 हजार गाड़िया ऐसी है, जिनका कार्यकाल 15 वर्ष या उससे ज्यादा हो गया है। जिनमें 30 हजार बाइक के साथ-साथ 6 हजार छोटी वाहन यानी कार है, इसके अलावा बड़ी गाड़ियों की संख्या भी काफी ज्यादा है। ऐसे में सरगुज़ा परिवहन विभाग ने गाड़ियों की गणना के साथ इसकी जानकारी राज्य सरकार को मुहैया करा दी है। परिवहन विभाग के पास राज्य सरकार का स्पष्ट निर्देश अब तक नहीं मिल सका है। मगर परिवहन विभाग का कहना है, कि सरकार स्क्रैप पॉलिसी लाने वाली है जिससे वाहनों का पंजीयन नही होगा।
बेहद आशंकित हो रहे गाड़ियों के मालिक
स्क्रैप पॉलिसी में उपभोक्ताओं को लाभ क्या मिलेगा, कैसे औऱ कब से इसका इम्प्लीमेंट कैसे कराया जाएगा, इसे लेकर नियम के स्पस्ट निर्देश के बाद कार्रवाई की जाएगा। बहरहाल जिस तरह से 15 साल का निर्देश आया है उससे 15 साल के गाड़ियों के मालिक बेहद आशंकित है। ऐसे में परिवहन विभाग ने अपनी तैयारी कर ली और देखना होगा कि आगे किस तरह इस नियम का पालन होता है और कैसे प्रभावित लोगो को इसका लाभ दिलाया जा सके।
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