Chhattisgarh SDM Suspend News: ग्रामीण के मौत मामले में SDM सस्पेंड.. सरकार ने जारी किया आदेश, अफसर फिलहाल सलाखों के पीछे

SDM Karun Dahariya Suspention Order Copy: बलरामपुर में ग्रामीण की मौत मामले में एसडीएम करुण डहरिया सस्पेंड, गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।

Chhattisgarh SDM Suspend News: ग्रामीण के मौत मामले में SDM सस्पेंड.. सरकार ने जारी किया आदेश, अफसर फिलहाल सलाखों के पीछे

SDM Karun Dahariya Suspention Order Copy || Image- IBC24 News File

Modified Date: February 18, 2026 / 04:59 pm IST
Published Date: February 18, 2026 4:52 pm IST
HIGHLIGHTS
  • ग्रामीण की मौत के बाद एसडीएम सस्पेंड
  • करुण डहरिया न्यायिक रिमांड पर
  • अवैध खनन जांच में हुई थी पिटाई

बलरामपुर: जिले के कुसमी सब डिवीजन में पदस्थ रहें अनुविभागीय दंडाधिकारी करूण डहरिया पर राज्य सरकार ने विभागीय स्तर पर बड़ा एक्शन लेते हुए उन्हें सस्पेंड कर दिया है। (SDM Karun Dahariya Suspention Order Copy) इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से आदेश जारी कर दिया गया है।

आदेश में क्या लिखा है?

सरकार की ओर से जारी आदेश में लिखा है कि, करुण डहरिया (रा.प्र.से. आर.आर. 2019 कनिष्ठ श्रेणी), डिप्टी कलेक्टर / अनुविभागीय अधिकारी (रा.) कुसमी, जिला बलरामपुर–रामानुजगंज के नेतृत्व में अनुविभाग कुसमी क्षेत्रांतर्गत ग्राम हंसपुर, थाना कोतबा में बॉक्साइट की अवैध परिवहन की सूचना पर, जांच हेतु गई टीम द्वारा 03 व्यक्तियों क्रमशः: राम उर्फ रामनरेश पिता रेगहा, उम्र 62 वर्ष, अजीत राम पिता लालचन्द, उम्र 60 वर्ष, आकाश अग्रिया पिता रुपसाय अग्रिया, उम्र 20 वर्ष निवासी ग्राम हंसपुर के साथ मारपीट करने तथा उक्त मारपीट से राम उर्फ रामनरेश पिता रेगहा, उम्र 62 वर्ष की मृत्यु होने की जानकारी कार्यालय कलेक्टर, जिला बलरामपुर–रामानुजगंज के प्रतिवेदन के माध्यम से प्राप्त हुई है।

2/ तत्संबंध में थाना कोतबा जिला बलरामपुर–रामानुजगंज, छत्तीसगढ़ में पंजीबद्ध अपराध क्रमांक 03/2026 धारा 103 (1), 115(2), 3(5) बी.एन.एस. के प्रकरण में श्री करुण डहरिया (SDM Karun Dahariya Suspention Order Copy), अनुविभागीय अधिकारी (रा.) कुसमी को दिनांक 16.02.2026 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर माननीय न्यायालय के आदेश के परिपालन में जिला जेल रामानुजगंज में निरुद्ध किया गया है।

3/ अतएव राज्य शासन एतद्वारा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 9(2) (क) अंतर्गत श्री करुण डहरिया (रा.प्र.से. आर.आर. 2019 कनिष्ठ श्रेणी), डिप्टी कलेक्टर / अनुविभागीय अधिकारी (रा.) कुसमी, जिला बलरामपुर–रामानुजगंज को तत्काल प्रभाव से निलंबित करता है।

4/ निलंबन अवधि में करुण डहरिया (रा.प्र.से. आर.आर. 2019 कनिष्ठ श्रेणी), डिप्टी कलेक्टर / अनुविभागीय अधिकारी (रा.) कुसमी, जिला बलरामपुर–रामानुजगंज का मुख्यालय कार्यालय आयुक्त, सरगुजा संभाग, अंबिकापुर निर्धारित किया जाता है।

5/ करुण डहरिया (रा.प्र.से.) को निलंबन अवधि में मूलभूत नियम, (SDM Karun Dahariya Suspention Order Copy) 53 के अंतर्गत नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

पिटाई से हुई थी ग्रामीण की मौत

गौरतलब है कि, अवैध माइनिंग के आरोप में एसडीएम करुण डहरिया और उसके 3 साथी ने मिलकर ग्राम पंचायत हंसपुर में 3 ग्रामीणों की बड़ी बेरहमी से पिटाई की थे। इस पिटाई में एक ग्रामीण की मौत हो गई है।

एसडीएम को रविवार की रात से ही पुलिस ने अपने हिरासत में रखा था और सोमवार की रात उसे वह अन्य आरोपियों को नजर बंद रखते हुए घटना स्थल से लगभग 60 किलोमीटर दूर दूसरे थाने में पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बीच रखा गया था। पुलिस की टीम ने जब मामले में देर शाम को FIR किया तो कोई लॉ एंड आर्डर आउट ऑफ कंट्रोल ना हो इसको देखते हुए पुलिस की टीम में देर रात को तकरीबन 10:00 बजे आरोपियों को थाने से बाहर निकाला और तत्काल सिविल कोर्ट राजपुर लेकर गए। (SDM Karun Dahariya Suspention Order Copy) वहां से रामानुजगंज जेल पहुंचा दिया। इस मामले में यह देखा गया कि आरोपी एसडीएम मुंह छुपाते हुए नजर आए और पुलिस ने उन्हें मीडिया के सामने भी पेश नहीं किया था।

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