CG Anukampa Niyukti News: अनुकंपा नियुक्ति को लेकर बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ सरकार ने लिया बड़ा फैसला, जानकर आप भी हो जाएंगे खुश

CG Anukampa Niyukti News: अनुकंपा नियुक्ति को लेकर बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ सरकार ने लिया बड़ा फैसला, जानकर आप भी हो जाएंगे खुश

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  • Publish Date - March 6, 2024 / 10:28 PM IST,
    Updated On - March 6, 2024 / 10:30 PM IST

रायपुर। CG Anukampa Niyukti News राज्‍य कैबिनेट की बैठक में कर्मचारियों के हित में कई फैसले हुए हैं। छत्तीसगढ़ सर्वविभागीय संविदा कर्मचारी महासंघ एवं छत्तीसगढ़ मनरेगा कर्मचारी महासंघ द्वारा की गई मांग को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2012 के नियम 13 (1) में आंशिक संशोधन किया गया, जिसके तहत संविदा पर नियुक्त कर्मचारी को 18 दिनों के आकस्मिक अवकाश के स्थान पर 30 दिनों के आकस्मिक अवकाश की पात्रता होगी।

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CG Anukampa Niyukti News अनुकम्पा नियुक्तियों के आवेदकों के हितों को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया कि कलेक्टर कार्यालय में अग्रेषित होकर आवेदन प्राप्त होने पर जिला कलेक्टर द्वारा जिले में अधीनस्थ कार्यालयों में अनुकम्पा नियुक्ति हेतु रिक्त पदों पर अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान करने की कार्यवाही की जाएगी।

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जिले में किसी भी कार्यालय में अनुकम्पा नियुक्ति के रिक्त पद उपलब्ध न होने पर आवेदन संभागीय आयुक्त कार्यालय में प्रेषित किया जाएगा। संभागीय आयुक्त अपने अधीनस्थ जिले जहां पर पद रिक्त होंगे,उस जिले के कलेक्टर को प्रकरण अग्रेषित करेंगे। निर्धारित समय सीमा के भीतर अनुकम्पा नियुक्ति के प्रकरणों का निराकरण कलेक्टर और संभाग आयुक्त द्वारा किया जाएगा।

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