बिलासपुर के व्यापारी ने फर्जी आरसी के साथ चोरी की कार बेची

बिलासपुर के व्यापारी ने फर्जी आरसी के साथ चोरी की कार बेची

बिलासपुर के व्यापारी ने फर्जी आरसी के साथ चोरी की कार बेची
Modified Date: April 21, 2026 / 04:20 pm IST
Published Date: April 21, 2026 4:20 pm IST

बिलासपुर, 21 अप्रैल (भाषा) बिलासपुर पुलिस ने एक कारोबारी के खिलाफ चोरी का वाहन बेचने और खरीदार से करीब 14 लाख रुपये की धोखाधड़ी करने के आरोप में आपराधिक मामला दर्ज किया है। पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

शिकायत के अनुसार, बिलासपुर के घुमारविन निवासी अशोक कुमार ने दिसंबर 2025 में आरोपी अराफात हुसैन के साथ 14 लाख रुपये में एक काली एसयूवी (नंबर 24 ई 5472) खरीदने का सौदा तय किया था।

पुलिस ने बताया कि बिलासपुर में अराफ़ात पुराने वाहन खरीदता और बेचता है। व्यापारी ने चोरी की कार फर्जी नंबर प्लेट, गलत इंजन नंबरों और फर्जी पंजीकरण प्रमाण पत्र (आरसी) के साथ खरीदार को बेच दी।

शिकायतकर्ता ने बताया कि 28 दिसंबर, 2025 को उसने अपने मित्र अभिषेक की उपस्थिति में आरोपी को तीन लाख रुपये नकद दिए। शेष राशि के लिए उसने बिलासपुर स्थित एम्स शाखा के पंजाब नेशनल बैंक से 11.50 लाख रुपये का वाहन ऋण लिया।

13 जनवरी 2026 को उन्होंने एचडीएफसी बैंक में व्यवसायी द्वारा दिए गए खाते में 10.50 लाख रुपये जमा किए।

यह मामला तब सामने आया जब पुलिस की जांच में पता चला कि वाहन चोरी का था और पुलिस ने बताया कि पंजाब के अमृतसर में मामला दर्ज किया गया था।

अब बिलासपुर पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया है।

बिलासपुर एसपी संदीप धवल ने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है।

भाषा तान्या नरेश

नरेश


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