Reported By: Vishal Vishal Kumar Jha
,Bilaspur High Court/Image- AI Generated
Bilaspur High Court: बिलासपुर हाईकोर्ट ने भिलाई नगर निगम के डिप्टी कमिश्नर को उनके ड्रेसकोड को लेकर जमकर फटकार लगाई। नाराज कोर्ट ने पूछा, आपको ये पता नहीं है, हाई कोर्ट में किस तरह आना चाहिए। यही आपका ड्रेसकोड है। जैसा मन किया वैसे चले आए।
तय समय पर उपस्थित क्यों नहीं हुए, कोर्ट ने पूछा
दरअसल, भिलाई नगर निगम से संबंधित मामला लगा था। सुनवाई के दौरान कोर्ट (Bilaspur High Court) को जानकारी दी गई, निगम कमिश्नर जरुरी कारणों के चलते नहीं आ पाए हैं, उनकी जगह डिप्टी कमिश्नर उपस्थित हैं। इस पर कोर्ट ने पूछा, लगातार सूचना देने के बाद भी तय समय पर कोर्ट में उपस्थित क्यों नहीं हुए। केस आपके कारण रुका हुआ है। आपके पास समय नहीं है। तय समय पर जब केस लगा था, क्यों नहीं आ पाए, कारण तो बता सकते हैं। या बताना जरुरी नहीं समझते।
सीएमओ हैं या डिप्टी कमिश्नर
कोर्ट (CG High Court) ने नाराजगी जाहिर करते हुए पूछा, आप कौन हैं, अधिकारी ने बताया, वे भिलाई नगर निगम में डिप्टी कमिश्नर के पद पर कार्यरत हैं। कोर्ट ने देखा फिर पूछा, आपको हाई कोर्ट (Bilaspur High Court) में कैसे आना है, किस ड्रेसकोड में आना है, पता नहीं है क्या। यही आपका ड्रेसकोड है। जैसा मन पड़ा वैसे ही चले आए। कोर्ट ने पूछा, सीएमओ हैं या डिप्टी कमिश्नर, अफसर ने जवाब दिया, डिप्टी कमिश्नर। कोर्ट ने पूछा प्रमोटी हैं या डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से सिलेक्शन हुआ है। अफसर ने बताया राज्य प्रशासनिक सेवा के अफसर हैं। जिसके बाद कोर्ट ने अफसर को दोबारा ड्रेसकोड में उपस्थित होने की हिदायत देते हुए मामले की सुनवाई की।