Bilaspur BJP Mayor Candidate Puja Vidhani: Trouble may increase

Bilaspur BJP Mayor Candidate Puja Vidhani : बीजेपी महापौर उम्मीदवार की बढ़ सकती है मुसीबत, जाति प्रमाण पत्र पर उठे सवाल, बसपा उम्मीदवार ने हाईकोर्ट में दी चुनौती

बीजेपी महापौर उम्मीदवार की बढ़ सकती है मुसीबत..Bilaspur BJP Mayor Candidate Puja Vidhani: Trouble may increase for BJP Mayor candidate

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Reported By: Vishal Vishal Kumar Jha

Modified Date: February 4, 2025 / 01:29 PM IST
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Published Date: February 4, 2025 9:11 am IST

बिलासपुर : Bilaspur BJP Mayor Candidate Puja Vidhani बिलासपुर नगर निगम से भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के महापौर पद की उम्मीदवार एल पदमजा ऊर्फ पूजा विधानी का ओबीसी जाति प्रमाण पत्र अब हाईकोर्ट पहुंच गया है। बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के महापौर पद के प्रत्याशी आकाश मौर्य ने हाईकोर्ट में इस मामले की तत्काल सुनवाई के लिए आवेदन किया है, जिसे रजिस्ट्री ने पंजीकृत कर लिया है।

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क्या है मामला?

Bilaspur BJP Mayor Candidate Puja Vidhani बसपा प्रत्याशी आकाश मौर्य ने अपनी याचिका में कहा है कि बीजेपी की महापौर प्रत्याशी एल पदमजा विधानी के जाति प्रमाण पत्र के दस्तावेज आरओ (रिटर्निंग ऑफिसर) द्वारा नहीं दिए गए हैं। उन्होंने दस्तावेजों की मांग करते हुए अर्जेंट हियरिंग की अपील की है। इस याचिका पर सुनवाई मंगलवार को हो सकती है। याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि उन्हें बीजेपी प्रत्याशी के जाति प्रमाण पत्र से संबंधित दस्तावेज आरओ से नहीं मिले, जिसके कारण उन्होंने यह याचिका दायर की है।

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Bilaspur BJP Mayor Candidate Puja Vidhani  यह मामला उस समय सामने आया जब कांग्रेस ने महापौर पद की उम्मीदवार एल पदमजा विधानी के जाति प्रमाण पत्र को लेकर सवाल उठाए थे। कांग्रेस ने इसे आंध्रप्रदेश का प्रमाण पत्र बताते हुए यह दावा किया कि यह छत्तीसगढ़ में मान्य नहीं है। इस पर निर्वाचन आयोग के समक्ष आपत्ति उठाई गई थी, जिसे आयोग ने निरस्त कर दिया था। वहीं, बीजेपी की उम्मीदवार एल पदमजा विधानी ने अपने ओबीसी जाति प्रमाण पत्र को 1995 में बनवाने की बात कही है और इसे पूरी तरह से नियमों के अनुसार बताया है।

क्या एल पदमजा विधानी के जाति प्रमाण पत्र को लेकर कानूनी विवाद है?

हां, एल पदमजा विधानी के ओबीसी जाति प्रमाण पत्र को लेकर विवाद उठ रहा है, जिसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है।

हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई कब होगी?

इस मामले की सुनवाई मंगलवार को हो सकती है, जब याचिका पर अर्जेंट हियरिंग की जाएगी।

क्या निर्वाचन आयोग ने इस मामले पर कोई फैसला लिया है?

हां, निर्वाचन आयोग ने इस मामले में कांग्रेस की आपत्ति को निरस्त कर दिया था, लेकिन कानूनी विवाद अब भी जारी है।