Bilaspur High Court News: हाईकोर्ट से BJP सांसद को बड़ा झटका, चुनाव नतीजे रद्द कराने की याचिका पर आपत्तियां खारिज, बोले- केस मेरिट पर सुना जाएगा
Bilaspur High Court News: हाईकोर्ट से BJP सांसद को बड़ा झटका, चुनाव नतीजे रद्द कराने की याचिका पर आपत्तियाँ खारिज, बोले- केस मेरिट पर सुना जाएगा Kanker MP Bhojraj Nag
Bilaspur High Court News/Image Source: IBC24
- बिलासपुर हाईकोर्ट में कांकेर चुनाव याचिका पर भारी मोड़,
- सांसद भोजराज नाग की अंतरिम अपील ठुकराई गई,
- अब मेरिट पर होगी सुनवाई,
बिलासपुर: Bilaspur High Court News: बिलासपुर हाईकोर्ट ने कांकेर संसदीय क्षेत्र से निर्वाचित सांसद भोजराज नाग की ओर से दायर उस अंतरिम आवेदन को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने चुनाव याचिका को प्रथम दृष्टया निरस्त करने की मांग की थी। हाईकोर्ट ने आदेश सुनाते हुए कहा कि याचिकाकर्ता ने लोकसभा चुनाव 2024 की मतगणना में हुई कथित अनियमितताओं के पर्याप्त तथ्य पेश किए हैं इसलिए मामला मेरिट पर सुनवाई योग्य है।
Bilaspur High Court News: बता दें कि कांकेर संसदीय क्षेत्र से निर्वाचित सांसद भोजराज नाग के ख़िलाफ बीरेश ठाकुर ने 18 जुलाई 2024 को चुनावी याचिका दायर कर 2024 लोकसभा चुनाव परिणाम रद्द करने, कई बूथों की पुनः मतगणना और 15 मतदान केंद्रों पर पुनः मतदान की मांग की थी। याचिका में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में गड़बड़ी व छेड़छाड़, वोटिंग डेटा के प्रसारण में देरी और वोटों की गिनती में गंभीर अनियमितताएं बताई गई हैं और कई मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान और गिनती की मांग की गई है। याचिकाकर्ता ने गोंडरदेही, डोंडी लोहारा और कई अन्य विधानसभा क्षेत्रों के बूथों पर वोटों के अंतर और डेटा ट्रांसमिशन में हेरफेर की आशंका जताई है।
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Bilaspur High Court News: निर्वाचित सांसद भोजराज नाग ने दलील दी कि याचिका में भ्रष्ट आचरण का कोई ठोस आरोप नहीं है इसलिए यह रिप्रेज़ेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 की धारा 81, 82 और 83 का उल्लंघन है और इसे खारिज किया जाना चाहिए। साथ ही चुनाव आयोग को पक्षकार नहीं बनाया गया इसलिए याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। याचिका वकील के जरिए दाख़िल की गई, जबकि क़ानून के मुताबिक़ उम्मीदवार को ख़ुद याचिका दाख़िल करनी चाहिए।
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Bilaspur High Court News: कोर्ट ने कहा कि याचिका में सभी आवश्यक तथ्य और साक्ष्य मौजूद हैं। याचिकाकर्ता ने स्पष्ट रूप से ईवीएम में गड़बड़ी, डेटा ट्रांसमिशन में देरी और मतदान प्रक्रिया में अनियमितताओं का ज़िक्र किया है, जो विस्तृत सुनवाई योग्य है। न्यायालय ने साफ किया कि चुनाव आयोग को पक्षकार बनाने की कोई कानूनी आवश्यकता नहीं है और याचिका धारा 81, 82, 83 के अनुरूप है। याचिका बीरेश ठाकुर ने विधिवत रूप से दाख़िल की है सभी पन्नों पर उनके हस्ताक्षर मौजूद हैं। सांसद भोजराज की आपत्ति में दम नहीं है, इसलिए याचिका खारिज नहीं की जा सकती। हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई तीन नवंबर 2025 को निर्धारित की है।

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