Bilaspur High Court News: बैकफुट में रेलवे.. 4 महीने के भीतर ओवरब्रिज बनाने का किया दावा, लगाईं थी हाईकोर्ट ने जमकर फटकार
बिलासपुर रेलवे स्टेशन में फुट ओवर ब्रिज पूरा नहीं होने के कारण पटरियों के बीच से स्कूली बच्चों के आवागमन को हाईकोर्ट ने संज्ञान में लिया है। जनहित याचिका के रूप में स्वीकार करते हुए डीविजन बेंच ने पहले हुई सुनवाई में रेलवे से 48 घंटे में जवाब माँगा था।
Bilaspur High Court News
बिलासपुर: रेलवे पटरियों पर स्कूली बच्चों की जान सांसत में होने के मामले में शुक्रवार को रेलवे ने हाईकोर्ट में अपना लिखित जवाब पेश कर दिया। इसमें रेलवे की ओर से कहा गया कि आगामी मार्च 2024 में यह फूट ओवरब्रिज पूरा बन जाएगा। इसके बाद राहत मिल सकेगी। चीफ जस्टिस की डीबी ने अब अगली सुनवाई जनवरी 2024 में निर्धारित की है।
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बता दें कि बिलासपुर रेलवे स्टेशन में फुट ओवर ब्रिज पूरा नहीं होने के कारण पटरियों के बीच से स्कूली बच्चों के आवागमन को हाईकोर्ट ने संज्ञान में लिया है। जनहित याचिका के रूप में स्वीकार करते हुए डीविजन बेंच ने पहले हुई सुनवाई में रेलवे से 48 घंटे में जवाब माँगा था। शुक्रवार को चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविन्द्र कुमार अग्रवाल की डीविजन बेंच में रेलवे की ओर से लिखित जवाब पेश किया गया।
हाईकोर्ट में पेश जवाब में रेल प्रशासन ने बताया कि,बिलासपुर स्टेशन के इस फूट ओवर ब्रिज को प्राथमिकता के आधार पर बनाया जाना है। कुछ तकनीकि कारणों की वजह से यह काम समय पर पूरा नहीं हो सका है। रेलवे ने अपने जवाब में कहा है कि अभी इस पर तेजी से निर्माण कार्य कराया जाएगा और मार्च 2024 के भीतर ही इसे पूरा कर लिया जाएगा। रेलवे के इस जवाब के बाद हाईकोर्ट ने अब जनवरी 2024 माह से शुरू होने वाले सप्ताह में मामले की अगली सुनवाई निर्धारित की है।

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