Bilaspur High Court Latest News: बिलासपुर हाईकोर्ट की रोक.. इस मामले में नहीं होगी शिक्षकों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई, बाध्यता भी ख़त्म

Bilaspur High Court on VSK App: बिलासपुर हाईकोर्ट ने VSK ऐप को लेकर शिक्षकों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई पर रोक लगाई, सरकार को नोटिस जारी।

Bilaspur High Court Latest News: बिलासपुर हाईकोर्ट की रोक.. इस मामले में नहीं होगी शिक्षकों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई, बाध्यता भी ख़त्म

Bilaspur High Court on VSK App || Image- CG HC File

Modified Date: February 18, 2026 / 06:52 pm IST
Published Date: February 18, 2026 5:51 pm IST
HIGHLIGHTS
  • VSK ऐप पर कार्रवाई पर रोक
  • शिक्षकों को फिलहाल राहत
  • सरकार को दो सप्ताह में जवाब

बिलासपुर: VSK ऐप को लेकर प्रदेश के शिक्षकों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। हाईकोर्ट ने VSK ऐप को लेकर अनुशासनात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी है। कोर्ट के इस आदेश के बाद फिलहाल याचिकाकर्ता शिक्षक को ऐप इंस्टॉल करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकेगा और उनके खिलाफ किसी भी प्रकार की अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। (Bilaspur High Court on VSK App) मामले की सुनवाई जस्टिस एन के चंद्रवंशी की सिंगल बेंच में हुई।

याचिका पर सरकार को नोटिस जारी

दरअसल, शिक्षक कमलेश सिंह बिसेन ने VSK ऐप की अनिवार्यता को चुनौती देते हुए बिलासपुर हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में कहा गया है कि सरकार किसी भी थर्ड पार्टी ऐप को शिक्षकों पर जबरन लागू नहीं कर सकती। उन्होंने इसे शिक्षकों की निजता का उल्लंघन बताया और कहा कि शिक्षकों के व्यक्तिगत मोबाइल फोन का उपयोग शासकीय कार्यों के लिए अनिवार्य रूप से नहीं कराया जा सकता। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने याचिकाकर्ता के तर्कों को गंभीरता से लेते हुए राज्य सरकार को नोटिस जारी कर दो सप्ताह में विस्तृत जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं।

‘VSK ऐप लागू करने के लिए बाध्य नहीं’ : बिलासपुर उच्च न्यायालय

हालांकि यह आदेश फिलहाल केवल याचिकाकर्ता शिक्षक के संदर्भ में जारी किया गया है और इसका लाभ अन्य शिक्षकों को मिलेगा या नहीं, यह स्पष्ट नहीं है। कोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में कहा है कि अगली सुनवाई तक राज्य सरकार शिक्षकों को VSK ऐप लागू करने के लिए बाध्य नहीं करेगी और इस मुद्दे को लेकर किसी भी शिक्षक के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। (Bilaspur High Court on VSK App) मामले में कमलेश सिंह बिसेन ने स्वयं अदालत में अपना पक्ष रखा और बताया कि याचिका में शिक्षकों की निजता और निजी संसाधनों के अनिवार्य उपयोग जैसे दो प्रमुख मुद्दे उठाए गए हैं, जो सरकारी कर्मचारियों के अधिकारों से जुड़ा संवेदनशील विषय है।

क्या है VSK Application?

VSK ऐप एक डिजिटल एप्लिकेशन है, जिसे शिक्षा विभाग द्वारा स्कूलों की मॉनिटरिंग और प्रशासनिक कार्यों के लिए उपयोग में लाया जा रहा है। आमतौर पर इसका उपयोग शिक्षकों की उपस्थिति, स्कूल की गतिविधियों, रिपोर्टिंग, फोटो अपलोड, निरीक्षण और शैक्षणिक कार्यों की निगरानी के लिए किया जाता है।

छत्तीसगढ़ समेत कुछ राज्यों में इसे शिक्षकों के मोबाइल पर इंस्टॉल कर दैनिक जानकारी अपडेट करने के लिए लागू किया गया है। इसी अनिवार्यता को लेकर कई जगहों पर विवाद भी हुआ है, क्योंकि कुछ शिक्षकों का कहना है कि निजी मोबाइल फोन पर थर्ड पार्टी ऐप जबरन लागू करना निजता और व्यक्तिगत संसाधनों के अधिकार से जुड़ा मुद्दा है। (Bilaspur High Court on VSK App) इसे ही लेकर पिछले दिनों छत्तीसगढ़ उच्च न्यायलय में याचिका दायर की गई थी।

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