CG Highcourt Judgement: 10वीं की छात्रा का होगा अबॉर्शन, पिता की याचिका पर हाईकोर्ट ने दिया आदेश

CG Highcourt Judgement: 10वीं की छात्रा का होगा अबॉर्शन, पिता की याचिका पर हाईकोर्ट ने दिया आदेश! Abortion of 10th Class Girl

CG Highcourt Judgement: 10वीं की छात्रा का होगा अबॉर्शन, पिता की याचिका पर हाईकोर्ट ने दिया आदेश

High Court

Modified Date: June 2, 2023 / 12:19 pm IST
Published Date: June 2, 2023 12:19 pm IST

बिलासपुर: Abortion of 10th Class Girl छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में 16 साल की प्रेग्नेंट छात्रा का अबॉर्शन कराने का आदेश दिया है। साथ ही कोर्ट ने उसके भ्रूण का डीएनए कराने का भी कहा है, ताकि आरोपी को सजा मिले। मामले में पीड़िता के पिता ने याचिका दायर की थी, जिसकी सुनवाई के बाद कोर्ट ने अबॉर्शन का आदेश दिया है।

Read More: अमित जोगी के इमोशनल खत पर कांग्रेस संचार प्रमुख का बड़ा बयान, कहा- अजीत जोगी जीवित थे..तब तक जोगी कांग्रेस एक राजनीतिक दल था

Abortion of 10th Class Girl दरअसल मामला खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिले का है, जहां के एक गांव में रहने वाली 10वीं कक्षा की छात्रा को दरिंदों ने हवस का शिकार बनाया था। बताया गया कि इस घटना के बाद पीड़िता प्रेग्नेंट हो गई, जिसके बाद पीड़िता के पिता चिंता में थे। परेशान उसके पिता ने टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी अधिनियम की धारा 3 व नियम 9 के तहत अपनी बेटी का अबॉर्शन कराने के लिए हाईकोर्ट में याचिका लगाई। हाईकोर्ट में उनके एडवोकेट समीर सिंह व रितेश वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का हवाला देते हुए, उनकी बेटी की बेहतर जीवन जीने के लिए उसका अबॉर्शन कराने की अनुमति मांगी।

 ⁠

Read More: The Kerala Story की तरह The Chhattisgarh Story! बांग्लादेश बॉर्डर पर मिली युवती, अरमान या अब्दुल…हर बार लड़के का नया नाम

मामले की पिछली सुनवाई के दौरान जस्टिस एनके व्यास ने सीएमएचओ को छात्रा का मेडिकल बोर्ड से जांच कराकर रिपोर्ट पेश करने कहा था। मेडिकल रिपोर्ट में डॉक्टरों की टीम ने कोर्ट को बताया कि किसी भी गर्भवती लड़की या महिला का अबॉर्शन 25 हफ्ते के भीतर किया जा सकता है। इससे गर्भवती की जान का खतरा नहीं रहता। मामले की सुनवाई जस्टिस राकेश मोहन पांडेय के वेकेशन कोर्ट में हुई।

Read More: सस्ता हुआ पेट्रोल के दाम, डीजल के दामों में भी आई गिरावट, जानें आपके शहर में क्या है आज का नया रेट 

इस दौरान याचिकाकर्ता के एडवोकेट ने सुप्रीम कोर्ट व हाईकोर्ट के आदेशों का हवाला दिया और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर लड़की का अबॉर्शन कराने की अनुमति मांगी। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने गर्भवती नाबालिग छात्रा को 2 जून को अबॉर्शन कराने का आदेश सीएमएचओ राजनांदगांव को दिया है। साथ ही उसके भ्रूण को डीएनए टेस्ट कराने के लिए सुरक्षित रखने का आदेश दिया है।

 

 

 

 

देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए यहां करें क्लिक


लेखक के बारे में

"दीपक दिल्लीवार, एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 10 साल का एक्सपीरिएंस है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक ऑनलाइन समाचार वेबसाइट से की थी, जहां उन्होंने राजनीति, खेल, ऑटो, मनोरंजन टेक और बिजनेस समेत कई सेक्शन में काम किया। इन्हें राजनीति, खेल, मनोरंजगन, टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल और बिजनेस से जुड़ी काफी न्यूज लिखना, पढ़ना काफी पसंद है। इन्होंने इन सभी सेक्शन को बड़े पैमाने पर कवर किया है और पाठकों लिए बेहद शानदार रिपोर्ट पेश की है। दीपक दिल्लीवार, पिछले 5 साल से IBC24 न्यूज पोर्टल पर लीडर के तौर पर काम कर रहे हैं। इन्हें अपनी डेडिकेशन और अलर्टनेस के लिए जाना जाता है। इसी की वजह से वो पाठकों के लिए विश्वसनीय जानकारी के सोर्स बने हुए हैं। वो, निष्पक्ष, एनालिसिस बेस्ड और मजेदार समीक्षा देते हैं, जिससे इनकी फॉलोवर की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। काम के इतर बात करें, तो दीपक दिल्लीवार को खाली वक्त में फिल्में, क्रिकेट खेलने और किताब पढ़ने में मजा आता है। वो हेल्दी वर्क लाइफ बैलेंस करने में यकीन रखते हैं।"