High Court on Sanjeevani 108: संजीवनी 108 गाड़ियों की बदहाल स्थिति पर हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी, विभागीय सचिव को नोटिस जारी कर मांगा जवाब

High Court on Sanjeevani 108: संजीवनी 108 गाड़ियों की बदहाल स्थिति पर हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी, विभागीय सचिव को नोटिस जारी कर मांगा जवाब

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  • Publish Date - February 3, 2025 / 03:05 PM IST,
    Updated On - February 3, 2025 / 03:08 PM IST

High Court on Sanjeevani 108। Photo Credit: IBC24 File Image

बिलासपुर। संजीवनी 108 गाड़ियों की बदहाल स्थिति पर बिलासपुर हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई। कोर्ट ने गाड़ियों की बदहाल स्थिति पर नाराजगी जताते हुए परिवार कल्याण विभाग के सचिव को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

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चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा और न्यायाधीश रविंद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने मामले की सुनवाई की। इस दौरान चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने संजीवनी 108 के वाहनों की बदहाल स्थिति पर नाराजगी जताई और मामले में विभागीय सचिव को जवाब तलब किया।

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सुनवाई में चीफ जस्टिस ने अतिरिक्त महाधिवक्ता यशवंत ठाकुर से पूछा कि, आपातकालीन स्थिति में अत्याधुनिक तकनीक सुविधा वाली कितनी एम्बुलेंस हैं? इसकी जानकारी उपलब्ध कराई जाए। वहीं, मामले में अगली सुनवाई 14 फरवरी 2025 को होगी।

 

संजीवनी 108 सेवा क्या है?

संजीवनी 108 एक निशुल्क आपातकालीन एम्बुलेंस सेवा है, जो दुर्घटनाग्रस्त, गर्भवती महिलाओं और गंभीर रूप से बीमार मरीजों को तत्काल अस्पताल पहुंचाने का काम करती है।

हाईकोर्ट ने इस मामले में क्या आदेश दिया है?

हाईकोर्ट ने गाड़ियों की खराब स्थिति पर नाराजगी जताते हुए परिवार कल्याण विभाग के सचिव को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

वर्तमान में कितनी 108 एम्बुलेंस काम कर रही हैं?

इसकी सटीक जानकारी हाईकोर्ट ने मांगी है, जिसे अगली सुनवाई में प्रस्तुत किया जाएगा।

इस मामले की अगली सुनवाई कब होगी?

हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 14 फरवरी 2025 तय की है।

अगर किसी को 108 एम्बुलेंस सेवा की जरूरत हो तो क्या करना चाहिए?

आपात स्थिति में कोई भी व्यक्ति 108 डायल करके मुफ्त एम्बुलेंस सेवा का लाभ उठा सकता है।