Home » Chhattisgarh » Bilaspur News: B. Pharma degree holders will now also be eligible for recruitment to pharmacist posts, big decision of Chhattisgarh HC
Bilaspur News: बी. फार्मा डिग्रीधारी भी अब फार्मासिस्ट पदों पर भर्ती के लिए होंगे पात्र, छत्तीसगढ़ HC का बड़ा फैसला
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Bilaspur News: उच्च न्यायालय ने राज्य शासन को निर्देशित किया है कि वह छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल (सीजी व्यापम) को तत्काल आवश्यक निर्देश जारी करे, जिससे बी. फार्मा डिग्रीधारी इच्छुक अभ्यर्थी भी पोर्टल पर आवेदन प्रस्तुत कर सकें।
बिलासपुर: Bilaspur News, छत्तीसगढ़ में फार्मासिस्ट (ग्रेड-2) पदों पर भर्ती को लेकर चल रहे विवाद में आज याचिकाकर्ताओं को अंतरिम राहत मिली है। बीते 30 जून 2025 को संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ, छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा जारी विज्ञापन के अंतर्गत फार्मासिस्ट (ग्रेड-2) पद हेतु जारी की गई भर्ती प्रक्रिया के संबंध में, उच्च न्यायालय ने रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 8548/2025, राहुल वर्मा एवं अन्य बनाम छत्तीसगढ़ शासन एवं अन्य में याचिकाकर्ताओं को अंतरिम राहत प्रदान की है।
केवल डिप्लोमा इन फार्मेसी धारकों को ही माना गया था पात्र
याचिकाकर्ताओं की मुख्य आपत्ति इस बात को लेकर थी कि उक्त विज्ञापन में केवल डिप्लोमा इन फार्मेसी धारकों को ही पात्र माना गया था। बैचलर ऑफ फार्मेसी (बी. फार्मा) अथवा उससे उच्च डिग्री धारकों को, जो फार्मेसी काउंसिल में विधिवत पंजीकृत हैं, आवेदन करने से वंचित कर दिया गया था। इस तथ्य को ध्यान रखते हुए कि ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि दिनांक 25.07.2025 को शाम 5:00 बजे तक थी।
B. Pharma degree holders, उच्च न्यायालय ने राज्य शासन को निर्देशित किया है कि वह छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल (सीजी व्यापम) को तत्काल आवश्यक निर्देश जारी करे, जिससे बी. फार्मा डिग्रीधारी इच्छुक अभ्यर्थी भी पोर्टल पर आवेदन प्रस्तुत कर सकें। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह आदेश व्यक्तिगत न होकर सार्वत्रिक रूप से लागू होगा और ऐसे सभी अभ्यर्थियों पर समान रूप से लागू होगा, जिनके पास फार्मेसी में डिग्री है और जो विज्ञापन में वर्णित अन्य आवश्यक योग्यताएं पूर्ण करते हैं।
साथ ही, न्यायालय ने राज्य शासन को निर्देश दिया है कि वह इस आदेश की जानकारी सीजी व्यापम सहित सभी संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाए, और बी. फार्मा डिग्रीधारी अभ्यर्थियों हेतु आवेदन पोर्टल में किए गए परिवर्तनों का व्यापक प्रचार-प्रसार प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से सुनिश्चित करे।
उत्तर: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि Bachelor of Pharmacy (B.Pharm) डिग्रीधारी उम्मीदवार भी Pharmacist (Grade-2) पदों की भर्ती प्रक्रिया में आवेदन के लिए पात्र होंगे, यदि वे फार्मेसी काउंसिल में विधिवत पंजीकृत हैं और अन्य योग्यताएं पूरी करते हैं।
पहले बी. फार्मा धारकों को क्यों वंचित किया गया था?
उत्तर: 30 जून 2025 को जारी विज्ञापन में केवल Diploma in Pharmacy (D.Pharm) धारकों को पात्र माना गया था, जिससे बी. फार्मा या उससे उच्च डिग्रीधारी उम्मीदवारों को आवेदन से वंचित कर दिया गया था। इसी के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी।
हाईकोर्ट का यह आदेश किन पर लागू होगा?
उत्तर: यह आदेश सिर्फ याचिकाकर्ताओं पर सीमित नहीं है, बल्कि यह सभी बी. फार्मा डिग्रीधारी योग्य उम्मीदवारों पर समान रूप से लागू होगा, जो विज्ञापन में दी गई अन्य पात्रताएं पूरी करते हैं।
आवेदन की अंतिम तिथि क्या है और अब क्या करना होगा?
उत्तर: ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि थी 25 जुलाई 2025 शाम 5:00 बजे। कोर्ट के आदेश के बाद राज्य सरकार को निर्देशित किया गया है कि आवेदन पोर्टल में B.Pharm अभ्यर्थियों के लिए बदलाव किए जाएं और उन्हें आवेदन की अनुमति दी जाए। आवेदन की नई अंतिम तिथि या विस्तारित समय की जानकारी सरकार द्वारा जल्द दी जाएगी।