बृजमोहन अग्रवाल का बड़ा बयान, बोले- मंत्री पद पर अभी 6 महीने तक रह सकता हूं’, इस्तीफे पर कही ये बात

Brijmohan Agrawal on resignation: इसके पहले वे रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट से विधायक और राज्य की विष्णुदेव साय सरकार में मंत्री भी हैं। ऐसे में उनके चुनाव जीतने के बाद से ही यह कयास लगाए जा रहे हैं कि वे विधायक व मंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं।

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  • Publish Date - June 13, 2024 / 07:02 PM IST,
    Updated On - June 13, 2024 / 07:57 PM IST

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रायपुर: Brijmohan Agrawal on resignation : राजधानी रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। मंत्री व सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि वे अभी 6 महीने तक मंत्री रह सकते हैं। बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री जब कहेंगे तब मंत्री पद से इस्तीफा दूंगा।

आपको बता दें कि बृजमोहन अग्रवाल से मीडिया द्वारा यह पूछा गया था कि वे कौन से पद से इस्तीफा देने वाले हैं। इस पर उन्होंने कहा कि मंत्री तो मैं 6 महीने तक रह सकता हूं। मुख्यमंत्री जब कहेंगे तब मंत्री पद से इस्तीफा दूंगा। इस्तीफा कौन से पद से देना है यह तो पार्टी निर्देश के बाद समझ आएगा।

गौरतलब है कि बृजमोहन अग्रवाल रायपुर से सांसद बन चुके हैं। इसके पहले वे रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट से विधायक थे और राज्य की विष्णुदेव साय सरकार में मंत्री भी हैं। ऐसे में उनके चुनाव जीतने के बाद से ही यह कयास लगाए जा रहे हैं कि वे विधायक व मंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं।

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क्या हैं संवैधानिक प्रावधान?

– संविधान के अनुच्छेद 101(2) के मुताबिक, अगर कोई लोकसभा का सदस्य विधानसभा का चुनाव लड़ता है और जीत जाता है तो उसे नोटिफिकेशन जारी होने के 14 दिन के भीतर किसी एक सदन से इस्तीफा देना होता है। इसी तरह अगर किसी विधानसभा का सदस्य लोकसभा का सदस्य बन जाता है तो उसे भी 14 दिन के भीतर इस्तीफा देना होता है। ऐसा नहीं करने पर उसकी लोकसभा की सदस्यता अपने आप खत्म हो जाती है।

– इसी तरह अगर कोई लोकसभा का सदस्य राज्यसभा का सदस्य भी बन जाता है तो उसे नोटिफिकेशन जारी होने के 10 दिन के भीतर एक सदन से इस्तीफा देना होता है। संविधान के अनुच्छेद 101(1) और रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पीपुल्स एक्ट की धारा 68(1) में इसका प्रावधान है।

– वहीं, अगर कोई व्यक्ति दो लोकसभा सीट से चुनाव लड़ता है और दोनों ही जगह से जीत जाता है तो उसे नोटिफिकेशन जारी होने के 14 दिन के भीतर किसी एक सीट से इस्तीफा देना होता है। यही बात विधानसभा चुनाव में भी लागू होती है। दो सीट से जीतने पर कोई सीट 14 दिन के भीतर छोड़नी पड़ती है।

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