लाइनमेन सीधी भर्ती को हाईकोर्ट ने किया रद्द, 3000 पदों पर होनी थी भर्ती, बोनस अंक दिए जाने के खिलाफ लगाई गई थी याचिका
लाइनमेन सीधी भर्ती को हाईकोर्ट ने किया रद्द, 3000 पदों पर होनी थी भर्ती! CG High Court cancelled lineman direct recruitment on 3000 Posts
Chhattisgarh High Court
बिलासपुर: cancelled lineman recruitment छत्तीसगढ़ राज्य पावर कंपनी में चल रही परिचारक यानि लाइनमेन के 3 हजार पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायलय ने रद्द कर दिया है। इसमें लगभग 1 लाख 36 हजार युवाओं ने आवेदन किया था।
cancelled lineman recruitment दरअसल चयन का आधार 10 वीं की बोर्ड परीक्षा में मिले नंबर और पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में कार्य अनुभव के बोनस अंक मिलाकर बनाई गई मेरिट लिस्ट के आधार पर किया जाना था। उच्च न्यायालय ने इसे बोनस अंक देने की इस प्रणाली को मनमाना और अन्य सामान्य उम्मीदवारों के लिए भेदभावपरक माना है और संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करार दिया है।
बोनस अंक के नियम के खिलाफ बेखराम साहू ने उच्च न्यायलय में रिट पिटिशन लगाई थी, जिसके सुनवाई करते हुए छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने वर्तमान भर्ती प्रक्रिया को रद्द करते हुए नए सिरे से प्रक्रिया शुरु करने के निर्देश दिए है।

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