CG High Court On Bilaspur Airport: बिलासपुर एयरपोर्ट विस्तार पर हाईकोर्ट सख्त, AAI को दिए ये निर्देश, बढ़ेंगी उड़ानों की संख्या? पढ़िए पूरी खबर

CG High Court On Bilaspur Airport: बिलासपुर एयरपोर्ट विस्तार पर हाईकोर्ट सख्त, AAI को दिए ये निर्देश, बढ़ेंगी उड़ानों की संख्या? पढ़िए पूरी खबर

CG High Court On Bilaspur Airport: बिलासपुर एयरपोर्ट विस्तार पर हाईकोर्ट सख्त, AAI को दिए ये निर्देश, बढ़ेंगी उड़ानों की संख्या? पढ़िए पूरी खबर

CG High Court On Bilaspur Airport: बिलासपुर एयरपोर्ट विस्तार पर हाईकोर्ट सख्त, AAI को दिए ये निर्देश, बढ़ेंगी उड़ानों की संख्या? पढ़िए पूरी खबर /image: IBC24 File

Modified Date: August 25, 2026 / 10:58 am IST
Published Date: August 25, 2026 10:49 am IST
HIGHLIGHTS
  • हाईकोर्ट ने बिलासपुर एयरपोर्ट के संचालन और विकास को लेकर AAI को जल्द सकारात्मक निर्णय लेने के निर्देश दिए
  • 20 अक्टूबर तक जन सुविधा भवन का निर्माण कार्य पूरा करने का आश्वासन दिया गया है
  • बिलासपुर-जबलपुर-दिल्ली उड़ान बंद होने का मुद्दा उठा, अक्टूबर के विंटर शेड्यूल में उड़ानें बढ़ाने पर विचार जारी

बिलासपुर। CG High Court On Bilaspur Airport: हाईकोर्ट में बिलासपुर में हवाई सुविधा और एयरपोर्ट विस्तार (Bilaspur Airport Expansion) से जुड़ी जनहित याचिकाओं पर सुनवाई हुई। इस दौरान एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एएआई) (AAI Bilaspur Airport) द्वारा दिए गए उस जवाब को पढ़ा गया जिसमें राज्य शासन द्वारा एयरपोर्ट का ऑपरेशनल मेंटेनेंस और विकास कार्य का जिम्मा एएआई को देने का प्रस्ताव दिया गया है।

कोर्ट ने AAI को दिए जल्द फैसला लेने के निर्देश 

CG High Court On Bilaspur Airport अथॉरिटी की ओर से अपने जवाब में बताया गया कि राज्य सरकार के प्रस्ताव पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है और इसे अमली जामा पहनाने के लिए एक मेमोरेंडम आफ अंडरस्टैंडिंग (एमओयू) भी ड्राफ्ट किया जा रहा है। खंडपीठ ने इस मसले पर अधिक देरी ना लगाते हुए पॉजिटिव अप्रोच लेकर निर्णय लेने का निर्देश एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को दिया।
राज्य सरकार की ओर से उपस्थित अतिरिक्त महाधिवक्ता ने खंडपीठ को बताया कि जन सुविधा बिल्डिंग का काम पिछड़ने पर मंत्रालय और कलेक्टर दोनों द्वारा संज्ञान लिया गया है और हाईकोर्ट (Chhattisgarh High Court) द्वारा तय की गई नई समय सीमा के आधार पर 20 अक्टूबर तक इसे अवश्य पूरा कर दिया जाएगा। इसके अलावा बाउंड्री वॉल और पेरीफेरी रोड के डामरीकरण के टेंडर भी स्वीकृत होकर कार्य आदेश जारी कर दिया गया है।

अगली सुनवाई 29 सितंबर को

CG High Court On Bilaspur Airport याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता आशीष श्रीवास्तव और सुदीप श्रीवास्तव ने हवाई उड़ानों में हुई कमी पर ध्यान आकर्षित किया और विशेष रूप से बिलासपुर-जबलपुर-दिल्ली (Bilaspur Jabalpur Delhi Flight) रूट पर उड़ान बंद हो जाने का मामला उठाया। राज्य सरकार की ओर से जवाब में बताया गया कि आगामी अक्टूबर माह में जो विंटर शेड्यूल लागू होगा उसमें इस पर सुधार करने के लिए आवश्यक विचार विमर्श जारी है और राज्य सरकार की कोशिश होगी कि बिलासपुर से उड़ानों की संख्या को बढ़ाया जाय। याचिकाकर्ताओं की ओर से केंद्र की उड़ान योजना में भी सभी रूट को शामिल कर प्रस्ताव भेजने की मांग की गई। मामले की अगली सुनवाई 29 सितंबर को रखी गई है।

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लेखक के बारे में

सवाल आपका है... 9 सालों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. पिछले 7 सालों से डिजिटल मीडिया से जुड़े हुए हैं और कई मीडिया संस्थानों में अपना योगदान दिया है. इन्होंने कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर की डिग्री ली है.