Bhilai Parshad Mohammad Salman: छत्तीसगढ़ में इस पूर्व पार्षद की रिट याचिका ख़ारिज.. फर्जी जाति सर्टिफिकेट से चुनाव लड़ा, हो चुके है पद से बर्खास्त
भिलाई नगर निगम के पूर्व पार्षद मोहम्मद सलमान की बर्खास्तगी हाईकोर्ट ने बरकरार रखी है, फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर चुनाव लड़ने का मामला है।
Bhilai Parshad Mohammad Salman Writ Petition || Image- IBC24 News File
- पूर्व पार्षद मोहम्मद सलमान की याचिका खारिज
- फर्जी जाति प्रमाण पत्र से चुनाव लड़ने का आरोप
- हाईकोर्ट ने बर्खास्तगी का आदेश रखा बरकरार
बिलासपुर: भिलाई नगर निगम के वार्ड क्रमांक 35 शारदापारा से निर्वाचित पार्षद मोहम्मद सलमान की बर्खास्तगी को हाईकोर्ट ने सही ठहराया है। (Bhilai Parshad Mohammad Salman Writ Petition) फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर चुनाव लड़ने के आरोप सही पाकर डिवीजन बेंच ने उनकी रिट अपील खारिज कर दी।
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कोर्ट ने माना कि दुर्ग संभागायुक्त ने पार्षद की अयोग्यता के संबंध में अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर कार्रवाई की थी। सिंगल बेंच के फैसले में भी कोई ऐसी त्रुटि नहीं मिली, जिसके आधार पर हस्तक्षेप किया जा सके।
उल्लेखनीय है कि वर्ष 2021 में भिलाई नगर निगम के वार्ड क्रमांक 35 शारदा पारा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित था। मोहम्मद सलमान ने खुद को कुंजड़ा समुदाय का बताते हुए चुनाव लड़ा और पार्षद निर्वाचित हुए। 23 दिसंबर 2021 को निर्वाचन प्रमाण पत्र जारी किया गया था। चुनाव जीतने के बाद उनके जाति प्रमाण पत्र को लेकर शिकायतें सामने आई। (Bhilai Parshad Mohammad Salman Writ Petition) अनुविभागीय अधिकारी दुर्ग द्वारा की गई जांच में जाति प्रमाण पत्र को लेकर गंभीर विसंगतियां पाई गई। जांच में सलमान के नाम पर वैध प्रमाण पत्र जारी होने का रिकॉर्ड नहीं मिला।
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इस आधार पर दुर्ग कमिश्नर ने 6 मई 2024 को मोहम्मद सलमान को पार्षद पद से हटाने का आदेश जारी किया। इसके खिलाफ की गई अपील भी 4 सितंबर 2024 को खारिज हो गई। इसके बाद सलमान ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। सिंगल बेंच ने 3 अगस्त 2026 को उनकी याचिका खारिज करते हुए संभागायुक्त द्वारा जारी बर्खास्तगी आदेश को बरकरार रखा। इस फैसले को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच के समक्ष रिट अपील दायर की थी। डिवीजन बेंच ने भी याचिका खारिज कर दी।
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