रायपुरः land will reserved for OBC category मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर 26 जनवरी को अन्य पिछड़ा वर्ग के नागरिकों में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक क्षेत्रों में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 10 प्रतिशत भू-खंड आरक्षित करने तथा भू-प्रीमियम दर के 10 प्रतिशत दर तथा 1 प्रतिशत भू-भाटक पर उपलब्ध कराने की घोषणा के परिपालन में राज्य सरकार द्वारा ‘‘औद्योगिक नीति-2019-24’’ में संशोधन करते हुए अधिसूचना जारी कर दी गई है।
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land will reserved for OBC category वाणिज्य एवं उद्योग विभाग द्वारा मंत्रालय महानदी भवन से जारी अधिसूचना के अनुसार राज्य के औद्योगिक क्षेत्रों में उद्योग विभाग एवं छत्तीसगढ़ स्टेट इंडस्ट्रीयल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा संधारित समस्त औद्योगिक क्षेत्रों में उद्योग एवं सेवा उद्यम स्थापना हेतु अन्य पिछड़ा वर्ग के नागरिकों में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए इस प्रवर्ग हेतु 10 (दस) प्रतिशत भू-खंड आरक्षित किए जायेंगे, जो कि भू-प्रब्याजि दर के 10 (दस) प्रतिशत दर तथा 1 (एक) प्रतिशत भू-भाटक पर उपलब्ध कराये जायेंगे।
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आरक्षण की अवधि नियत दिनांक अथवा औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना दिनांक, जो भी पश्चात का हो, से दो वर्ष तक रहेगी। भूखण्ड-भूमि की मात्रा ‘‘छत्तीसगढ़ औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम-2015’’ में वर्णित पात्रता के नियम एवं प्रावधान के अनुसार होगी। यह संशोधन इस अधिसूचना के जारी होने के दिनांक से प्रवृत्त हुए समझे जायेंगे