छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने 2003 के जग्गी हत्याकांड में अमित जोगी को दोषी ठहराया

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छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने 2003 के जग्गी हत्याकांड में अमित जोगी को दोषी ठहराया

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  • Publish Date - April 2, 2026 / 02:53 PM IST,
    Updated On - April 2, 2026 / 02:53 PM IST

बिलासपुर, दो अप्रैल (भाषा) छत्तीसगढ़ उच्च न्यायाजलय ने बृहस्पतिवार को पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के बेटे अमित जोगी को 2003 में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के नेता रामावतार जग्गी की हत्या के मामले में दोषी ठहराया और उन्हें तीन सप्ताह के भीतर अदालत के सामने आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया। सीबीआई के अधिवक्ता ने यह जानकारी दी।

उच्च न्यायालय ने पिछले महीने उच्चतम न्यायलय के निर्देशों के बाद इस मामले में कार्यवाही फिर से शुरू की थी।

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) के अधिवक्ता वैभव ए गोवर्धन ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति अरविंद कुमार वर्मा की खंडपीठ ने यह फैसला सुनाया और आत्मसमर्पण करने का निर्देश जारी किया।

राकांपा नेता रामावतार जग्गी की हत्या चार जून, 2003 को हुई थी, जब अजीत जोगी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री थे।

इस मामले की शुरुआती जांच राज्य पुलिस ने की थी। राज्य में 2003 में विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की जीत के बाद रमन सिंह की सरकार ने इस मामले को सीबीआई को सौंप दिया था। सीबीआई ने अमित जोगी समेत कई अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था।

रायपुर की एक अदालत ने 31 मई, 2007 को फैसला सुनाया कि अभियोजन पक्ष ने 28 आरोपियों के खिलाफ लगाए गए आरोपों को सफलतापूर्वक साबित कर दिया है। हालांकि, अदालत ने अमित जोगी को उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों से बरी कर दिया था।

सीबीआई ने इस फैसले को चुनौती दी थी, लेकिन उच्च न्यायालय ने देरी के आधार पर 2011 में जांच एजेंसी की याचिका खारिज कर दी थी। छत्तीसगढ़ सरकार तथा मृतक रामावतार जग्गी के बेटे सतीश जग्गी की अलग-अलग याचिका भी खारिज कर दी गई थी।

पिछले साल नवंबर में उच्चतम न्यायालय ने छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय से कहा था कि वह सीबीआई की उस याचिका पर फिर से विचार करे जिसमें जोगी को बरी किए जाने के फैसले के खिलाफ अपील दायर करने की अनुमति मांगी गई थी।

भाषा संजीव सुरभि

सुरभि

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