CG Sub Engineer Recruitment: छत्तीसगढ़ के इन सब-इंजीनियर्स को लगा तगड़ा झटका, हाईकोर्ट ने नियुक्तियों को किया रद्द, इतने साल कर चुके थे नौकरी

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छत्तीसगढ़ के इन सब-इंजीनियर्स को लगा तगड़ा झटका, Chhattisgarh Sub Engineer Recruitment Cancelled, Read Full News

CG Sub Engineer Recruitment. Image Source- IBC24

बिलासपुर। CG Sub Engineer Recruitment: छत्तीसगढ़ में 14 साल पहले हुई सब-इंजीनियर्स की नियुक्तियों को हाईकोर्ट रद्द कर दिया है। इनकी नियुक्ति पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की ओर से की गई थी। कोर्ट ने माना कि इन नियुक्तियों में सरकारी नियमों और भर्ती प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था। बिलासपुर हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने यह फैसला सुनाया है।

याचिकाकर्ता रवि तिवारी ने ग्रामीण अभियांत्रिक सेवा वर्ष 2011 की भर्ती प्रक्रिया की वैधता को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। कोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया की वैधता की समीक्षा करते हुए स्पष्ट किया कि विज्ञापन के अनुसार अभ्यर्थियों के पास कट-ऑफ तिथि तक निर्धारित शैक्षणिक योग्यता होना अनिवार्य था, जबकि कई नियुक्त अभ्यर्थियों ने आवश्यक डिग्री अथवा डिप्लोमा बाद में प्राप्त किया, जिससे उनकी नियुक्तियाँ प्रारंभ से ही अवैध हो गईं। न्यायालय ने यह भी पाया कि जहां केवल 275 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया था, वहीं उससे अधिक पदों पर नियुक्तियाँ की गईं, जो सेवा कानून के स्थापित सिद्धांतों के विपरीत है।

14 साल कर चुके थे नौकरी

CG Sub Engineer Recruitment: मामले की सुनवाई के दौरान यह आग्रह भी किया गया कि नियुक्त अभ्यर्थियों ने लगभग 14 वर्षों की सेवा पूरी कर ली है। इसलिए उनके मामलों में सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण अपनाया जाए। न्यायालय ने इस दलील को अस्वीकार करते हुए कहा कि लंबी सेवा अवधि किसी अवैध नियुक्ति को वैध नहीं बना सकती और न ही सहानुभूति के आधार पर वैधानिक शर्तों से समझौता किया जा सकता है। इन तथ्यों के आधार पर न्यायालय ने क्वो वारंटों का रिट जारी करते हुए 66 उप अभियंताओं की नियुक्तियां निरस्त कर दी है।

देखें हाईकोर्ट का आदेश

Display PDF by Deepak Sahu

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