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CG Teacher Suspend News: दारू पीकर चुनावी ड्यूटी कर रहे थे 4 सरकारी शिक्षक.. जिला कलेक्टर ने किया सस्पेंड, इस जिले का है मामला
र्वाचन कार्य में लापरवाही बरतने के कारण इन्हें छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।
स्कूल परिसर में शराब पीने पर चार शिक्षक निलंबित, कलेक्टर ने की कड़ी कार्रवाई
पंचायत चुनाव ड्यूटी में लापरवाही, चार शिक्षक सस्पेंड, प्रशासन ने जारी किया आदेश
शिक्षकों का गैरजिम्मेदाराना व्यवहार, आचरण नियमों के उल्लंघन पर तुरंत निलंबन
Chhattisgarh Teacher Suspend News: मनेन्द्रगढ़: जिला प्रशासन ने स्कूल परिसर में शराब पीने के मामले में कड़ी कार्रवाई करते हुए चार शिक्षकों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबित शिक्षकों में राकेश कुमार पांडेय, अशोक कुमार सिंह, अभय कुजूर और सुनील कुमार टोप्पो के नाम शामिल हैं।
19 फरवरी 2025 को पंचायत चुनाव की सामग्री वितरण के लिए निर्धारित स्थल, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय लालपुर परिसर में चारों शिक्षक शराब पीते पाए गए। इस घटना की पुष्टि सहायक चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मनेन्द्रगढ़ द्वारा की गई। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डी. राहुल वेंकट ने इस कृत्य को गंभीर लापरवाही और कदाचरण मानते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबन के आदेश जारी किए।
Chhattisgarh Teacher Suspend News: आरोपित शिक्षकों में अशोक कुमार सिंह (सहायक शिक्षक, शासकीय प्राथमिक शाला हरकाटनपारा), राकेश कुमार पांडेय (शिक्षक, शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला भूभका), अभय कुमार कुजूर (सहायक शिक्षक, शासकीय प्राथमिक शाला चुक्तीपानी) और सुनील टोप्पो (शिक्षक, माध्यमिक शाला बौरीडांड) शामिल हैं। इनका कृत्य सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 एवं 23 का स्पष्ट उल्लंघन है। साथ ही, निर्वाचन कार्य में लापरवाही बरतने के कारण इन्हें छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।
चार शिक्षकों को स्कूल परिसर में शराब पीते पाए जाने के कारण निलंबित किया गया। यह घटना पंचायत चुनाव सामग्री वितरण स्थल पर हुई थी।
2. शिक्षकों के निलंबन का कारण कौन से नियमों का उल्लंघन है?
उन्होंने सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 एवं 23 का उल्लंघन किया, साथ ही छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 के तहत कार्रवाई की गई।
3. निलंबित शिक्षकों के नाम क्या हैं?
निलंबित शिक्षकों में राकेश कुमार पांडेय, अशोक कुमार सिंह, अभय कुजूर और सुनील कुमार टोप्पो शामिल हैं।
4. इस मामले में कार्रवाई किसने की?
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डी. राहुल वेंकट ने मामले को गंभीर लापरवाही मानते हुए निलंबन के आदेश जारी किए।
5. क्या निलंबित शिक्षकों के खिलाफ आगे कोई और कार्रवाई होगी?
यह पूरी तरह से प्रशासनिक जांच और सरकारी निर्णय पर निर्भर करेगा। यदि आवश्यक हुआ तो आगे की कार्रवाई की जा सकती है।