‘नहीं रहना पहले पापा के पास…मेरी मां के साथ करते हैं ऐसा…दूसरे पापा अच्छे हैं’ हाईकोर्ट में बच्चे ने कही ये बात
'नहीं रहना पहले पापा के पास...मेरी मां के साथ करते हैं ऐसा...दूसरे पापा अच्छे हैं’! Child compares with other parents
Mukesh Chandrakar's murder case
बिलासपुरः Child compares with other parents हाइकोर्ट में बुधवार को चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच में एक बच्चे ने कहा कि उसको अपने पिता के साथ नहीं रहना। बल्कि वह अपने दूसरे पापा के साथ रहना चाहता है, उनका दिया गिफ्ट भी नहीं चाहिए क्योंकि पहले पापा मम्मी को टॉर्चर करते थे। दूसरी शादी करने के बाद पिता ने अपने बच्चे की कस्टडी पाने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की थी। >>*IBC24 News Channel के WHATSAPP ग्रुप से जुड़ने के लिए यहां CLICK करें*<<
Child compares with other parents सुनवाई के दौरान कोर्ट के आदेश पर बच्चे को चीफ जस्टिस के सामने उपस्थित किया। बच्चे ने कहा की मुझे नहीं रहना है पहले पापा के पास। बच्चे ने कहा मैं अपने दूसरे पापा और नाना – नानी के ही साथ रहना चाहता हूं। हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद बच्चे को दूसरे पिता के साथ भेजने के निर्देश देते हुए याचिका दायर करने वाले पिता की याचिका को निराकृत कर दिया।
दरअसल जगदलपुर की रहने वाली महिला का मुंबई निवासी व्यक्ति से 2004 में विवाह हुआ। तीन साल बाद दोनों का एक बच्चा हुआ। शादी के 15 साल बाद 2019 में दोनों ने आपसी सहमति से तलाक ले लिया। तलाक के बाद पहले पति ने दूसरा विवाह कर लिया और इधर पत्नी ने भी दूसरा विवाह कर लिया। दूसरे पति के साथ बच्चे के साथ उसकी मां अपने मायके वाले घर के एक हिस्से में ही रहने लगी।
2021 में कोरोना से बच्चे की मां की मौत हो गई। अब पहले पिता ने बच्चे से संपर्क कर उसे पाना चाहा तो मायके वालों और दूसरे पिता ने मना कर दिया। इसको लेकर पिता ने हाइकोर्ट में बच्चे की कस्टडी पाने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की। इधर बच्चे के दूसरे पापा और नाना-नानी बच्चे को कोर्ट में लाए । जहां बच्चे ने पहले पापा के साथ रहने से साफ इंकार कर दिया।

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