मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट कर बताया हिंदुत्ववादी और हिंदू का मतलब, कही ये बड़ी बात, देखें वीडियो
PCC चीफ मोहन मरकाम और प्रमोद दुबे ने की शिकायत के बाद टीकरापारा थाना पुलिस ने संत के खिलाफ केस दर्ज किया।
रायपुर। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को गाली देने के मामले में राजधानी रायपुर में संत कालीचरण के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम और प्रमोद दुबे ने की शिकायत के बाद टीकरापारा थाना पुलिस ने संत के खिलाफ केस दर्ज किया।
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वहीं इस मामले में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने खुलकर बयान दिया है। सीएम ने कहा बापू को गाली देकर, समाज मे विष वमन करके अगर किसी पाखंडी को लगता है कि वो अपने मंसूबों में कामयाब हो जाएंगे, तो उनका भ्रम है। उनके आका भी दोनों सुन लें.. भारत और सनातन संस्कृति दोनों की आत्मा पर चोट करने की जो भी कोशिश करेगा, न संविधान उसे बख्शेगा, न जनता उन्हें स्वीकार करेगी।
चूहों के बिल में अगर पानी डालो तो एक साथ छटपटा कर बाहर भागते हैं, अफरा तफरी मच जाती है।
राहुल गांधी जी ने देश के सामने ‘हिन्दू’ और ‘हिंदुत्ववादी’ का जबसे अंतर स्पष्ट किया है, हिंदुत्ववादियों की टोली में अफरा-तफरी मच गई है।
इन पाखंडियों की वर्षों की नफरत की दुकान बंद हो रही है। pic.twitter.com/QkiJo3RE4c
— Bhupesh Baghel (@bhupeshbaghel) December 27, 2021
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मुख्यमंत्री ने इसके साथ ही एक वीडियो भी पोस्ट किया है। जिसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हिंदुत्ववादी और हिंदू के अंतर को स्पष्ट किया है। अपने पोस्ट में सीएम ने लिखा कि चूहों के बिल में अगर पानी डालो तो एक साथ छटपटा कर बाहर भागते हैं, अफरा तफरी मच जाती है।
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राहुल गांधी जी ने देश के सामने ‘हिन्दू’ और ‘हिंदुत्ववादी’ का जबसे अंतर स्पष्ट किया है, हिंदुत्ववादियों की टोली में अफरा-तफरी मच गई है। इन पाखंडियों की वर्षों की नफरत की दुकान बंद हो रही है।
बापू को गाली देकर, समाज मे विष वमन करके अगर किसी पाखंडी को लगता है कि वो अपने मंसूबों में कामयाब हो जाएंगे, तो उनका भ्रम है।
उनके आका भी दोनों सुन लें..
भारत और सनातन संस्कृति दोनों की आत्मा पर चोट करने की जो भी कोशिश करेगा… न संविधान उसे बख्शेगा, न जनता उन्हें स्वीकार करेगी।
— Bhupesh Baghel (@bhupeshbaghel) December 27, 2021
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मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर बताया है कि संत कालीचरण के खिलाफ रायपुर में केस दर्ज किया गया है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के खिलाफ अपशब्द का प्रयोग करने के मामले में टीकरापारा थाना में कालीचरण के खिलाफ पराध क्रमांक 578/2021 धारा 505(2), 294 IPC के तहत अपराध दर्ज़ किया गया है।
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