बिलासपुरः District administration Restrictions on rally बिलासपुर में शासकीय कार्यालयों, प्रतिष्ठानों के आसपास और प्रमुख मार्गों में रैली, जुलूस और धरना प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। कलेक्टर व जिला दण्डाधिकारी सौरभ कुमार ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। इसके साथ ही धारा 144 के साथ आगामी दो महीने तक आदेश प्रभावशील रहेगा। प्रशासनिक और कानून की स्थिति का हवाला देते हुए ये प्रतिबंध लगाया गया है।
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District administration Restrictions on rally जारी आदेश के मुताबिक आगामी दो महीने तक शासकीय कार्यालयों, प्रतिष्ठानों के 100 मीटर की परिधि और प्रमुख मार्गों में रैली, जुलूस और धरना प्रदर्शन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इन क्षेत्रों को रैली, जुलूस, धरना और विरोध प्रदर्शन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया गया है।
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जारी आदेश के तहत उच्च न्यायालय, जिला एवं सत्र न्यायालय, संभागीय आयुक्त कार्यालय, कलेक्टर और जिला दण्डाधिकारी कार्यालय, पुलिस अधीक्षक कार्यालय, सिम्स और जिला अस्पताल परिसर के साथ प्रमुख मार्ग नेहरू चौक से लेकर देवकीनंदन स्कूल, सदर बाजार, गोलबाजार, जवाली पुल चौक होते हुए गांधी चौक तक, मुंगेली नाका से नेहरू चौक, नेहरू चौक से लेकर जरहाभाठा मंदिर चौक, नेहरू चौक से लेकर महामाया चौक, पुराना अरपा पुल से होते हुए देवकीनदंन चौक, पुराना बस स्टेण्ड से तेलीपारा होते हुए कोतवाली चौक, पुराना बस स्टेण्ड से शिव टाकीज चौक होते हुए गांधी चौक तक के मार्गों को प्रतिबंधित के दायरे में रखा गया है। प्रतिबंधित क्षेत्रों में ऐसे किसी भी गतिविधि पर कलेक्टर ने कानूनी कार्रवाई के भी निर्देश दिए हैं।