No helmet No petrol: छत्तीसगढ़ में भी ‘नो हेलमेट-नो पेट्रोल’ का नियम लागू!.. जिले में नहीं मिल रहा फ्यूल, पम्प मालिकों को कलेक्टर का ये है सख्त आदेश..

दुर्ग कलेक्टर अभिजीत सिंह ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2003 की धारा 163 के तहत यह आदेश जारी किया गया है। जिसमें स्पष्ट लिखा है कि केवल मेडिकल इमरजेंसी और धार्मिक पगड़ी पहन कर पेट्रोल भरवाने वालों को छूट मिलेगी।

No helmet No petrol: छत्तीसगढ़ में भी ‘नो हेलमेट-नो पेट्रोल’ का नियम लागू!.. जिले में नहीं मिल रहा फ्यूल, पम्प मालिकों को कलेक्टर का ये है सख्त आदेश..

No helmet No petrol in Chhattisgarh || Image- IBC24 News File

Modified Date: August 27, 2025 / 03:03 pm IST
Published Date: August 27, 2025 3:03 pm IST
HIGHLIGHTS
  • बिना हेलमेट पेट्रोल नहीं मिलेगा
  • मेडिकल और धार्मिक छूट लागू
  • आदेश नहीं मानने पर कार्रवाई

No helmet No petrol in Chhattisgarh: दुर्ग: छत्तीसगढ़ प्रदेश में पिछले कुछ समय से सड़क हादसों के मामलों में गुणात्मक वृद्धि हुई है। बस्तर से लेकर सरगुजा तक हर दिन होते सड़क हादसों में लोग जान गंवा रहे हैं। ज्यादातर हताहत बाइक सवार हो रहे है। बड़े वाहनों के चपेट में आकर मोटरसाइकिल सवार जान गँवा रहे है। यह भी देखा गया है कि, हेलमेट के अभाव में, सिर पर लगने वाली चोट की वजह से छोटे वाहन चालकों की मौतें हो रही है।

READ MORE: American Tariffs on India: आज से भारत पर लगेगा 50 फ़ीसदी अमेरिकी टैरिफ.. रूस से तेल खरीदी से चिढ़े ट्रम्प, जानें क्या होगा नुकसान

दुर्ग जिले में लागू हुआ नियम

हालांकि इससे निबटने के लिए दुर्ग जिला प्रशासन ने कमर कस ली है। जिले के जिलाधीश अभिजीत सिंह ने पम्प मालिकों को निर्देश दिया है कि, बिना हेलमेट वाले दुपहिया वाहन चालकों को पेट्रोल नहीं दिया जाये।

 ⁠

No helmet No petrol in Chhattisgarh: दुर्ग कलेक्टर अभिजीत सिंह ने एक आदेश जारी किया हैं। जिसमे लिखा है कि पेट्रोल पंप पर बिना हेलमेट लगाकर जाने वालों को ईंधन पेट्रोल नहीं मिलेगा ।संचालकों को पेट्रोल पंप में नो हेलमेट नो पेट्रोल का बोर्ड लगाना भी अनिवार्य किया गया है। नियमों का पालन नहीं करने पर पंप संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

READ ALSO: Ganesh Chaturthi Rashifal 27 August 2025: आज देव गणपति बदलेंगे इन राशियों की दशा-दिशा.. करोबार में होगा बम्पर फ़ायदा, दूर हो जाएगा हर संकट

इन्हें मिलेगी आंशिक छूट

बता दे कि दुर्ग कलेक्टर अभिजीत सिंह ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2003 की धारा 163 के तहत यह आदेश जारी किया गया है। जिसमें स्पष्ट लिखा है कि केवल मेडिकल इमरजेंसी और धार्मिक पगड़ी पहन कर पेट्रोल भरवाने वालों को छूट मिलेगी। फिलहाल अब इस आदेश का कितना पालन होता


सामान्यतः पूछे जाने वाले प्रश्नः

लेखक के बारे में

A journey of 10 years of extraordinary journalism.. a struggling experience, opportunity to work with big names like Dainik Bhaskar and Navbharat, priority given to public concerns, currently with IBC24 Raipur for three years, future journey unknown