Central University Namaz Scandal: NSS कैंप में 155 हिंदू छात्रों को पढ़वाई नमाज़, अब 7 प्रोफेसर समेत 8 लोगों के खिलाफ FIR

Central University Namaz Scandal: NSS कैंप में 155 हिंदू छात्रों को पढ़वाई नमाज़, अब 7 प्रोफेसर समेत 8 लोगों के खिलाफ FIR

Central University Namaz Scandal: NSS कैंप में 155 हिंदू छात्रों को पढ़वाई नमाज़, अब 7 प्रोफेसर समेत 8 लोगों के खिलाफ FIR

Central University Namaz Scandal | Photo Credit: IBC24

Modified Date: April 26, 2025 / 08:51 pm IST
Published Date: April 26, 2025 8:48 pm IST
HIGHLIGHTS
  • गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी NSS कैंप में जबरन नमाज पढ़वाने का आरोप।
  • 8 लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में FIR दर्ज।
  • पुलिस जांच के बाद सख्त कार्रवाई, धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप।

बिलासपुर: Central University Namaz Scandal बिलासपुर से एक बड़ी खबर सामने आई है। गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी के NSS कैंप में जबरदस्ती नमाज पढ़वाने के मामले में अब पुलिस ने बड़ी कार्रवाई कर दी है। एसएसपी रजनेश सिंह के निर्देश पर पुलिस ने एनएसएस कोऑर्डिनेटर, प्रोग्राम ऑफिसर और टीम लीडर समेत कुल 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। सभी पर अलग-अलग धाराओं में केस दर्ज हुआ है।

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क्या है पूरा मामला?

Central University Namaz Scandal दरअसल, 26 मार्च से 1 अप्रैल के बीच यूनिवर्सिटी की ओर से कोटा के शिवतराई में 7 दिवसीय एनएसएस कैंप लगाया गया था। इस कैंप में कुल 159 स्टूडेंट्स शामिल हुए थे, जिनमें 4 मुस्लिम छात्र भी थे। विवाद तब शुरू हुआ जब 31 मार्च, ईद के दिन, कुछ हिंदू छात्रों को कथित रूप से जबरदस्ती नमाज पढ़वाने का आरोप लगा।

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छात्रों ने इसे लेकर शिकायत दर्ज करवाई और आरोप लगाया कि शिविर में कोऑर्डिनेटर और प्रोग्राम ऑफिसर की मौजूदगी में यह सब कराया गया। मामला बढ़ते ही धार्मिक संगठनों ने भी मोर्चा खोल दिया और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की।

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पुलिस ने लिया एक्शन

मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी ने जांच करवाई और अब कोनी पुलिस ने NSS कोऑर्डिनेटर प्रो. दिलीप झा, प्रोग्राम ऑफिसर डाॅ. मधुलिका सिंह, डाॅ. ज्योति वर्मा, डाॅ. नीरज कुमारी, डाॅ. प्रशांत वैष्णव, डाॅ. सूर्यभान सिंह, डाॅ. बसंत कुमार और टीम लीडर छात्र आयुष्मान चौधरी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी है। इन पर धारा 196(ख), 197(1)(ख)(ग), 299, 302 और छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम की धारा 4 के तहत केस दर्ज किया गया है।


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