प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी, कल जारी होगा बेरोजगारी भत्ते का पहला किस्त
प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी, कल जारी होगा बेरोजगारी भत्ते! First installment of Rs 17.50 crore will be released
Unemployed Youth:
रायपुर। First installment of Rs 17.50 crore will be released मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कल 30 अप्रैल को राज्य के 70 हजार युवाओं को बेरोजगारी भत्ते की पहली किश्त के रूप में 17.50 करोड़ रूपए की राशि ऑनलाइन अंतरित करेंगे। मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में प्र्रातः 11 बजे आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री बघेल बेरोजगारी भत्ता के लिए चयनित युवाओं से चर्चा करेंगे। साथ ही वर्चुअल रूप से जुड़े जिलों के अन्य युवाओं से भी रू-ब-रू होंगे।
First installment of Rs 17.50 crore will be released उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा छत्तीसगढ़ में 01 अप्रैल 2023 को बेरोजगारी भत्ता योजना का शुभारंभ किया गया है। योजना के तहत अब तक 70 हजार युवाओं का बेरोजगारी भत्ता स्वीकृत किया जा चुका है। बेरोजगारी भत्ता के पोर्टल पर एक लाख 27 हजार लोगों द्वारा आवेदन किया जा चुका है। बेरोजगारी भत्ता योजना के लिए आवेदन करने की कोई अंतिम तिथि निर्धारित नहीं है और पोर्टल सभी दिनों के लिए 24 घंटे खुला है, आवेदक इस पोर्टल पर अपनी सुविधा अनुसार कभी भी आवेदन कर सकते हैं।
मुख्यमंत्री बघेल की घोषणा के अनुरूप बेरोजगारी भत्ते की राशि 2,500 रूपए सीधे आवेदकों के बैंक खाते में डीबीटी द्वारा ट्रांसफर की जाएगी। योजना का उद्देश्य प्रदेश के बेरोजगारों को प्रतिमाह 2,500 रूपए का भत्ता देने के साथ-साथ उन्हें कौशल प्रशिक्षण देकर रोजगार योग्य बनाना है। बेरोजगारी भत्ता योजना के आवेदक को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना आवश्यक है। योजना के लिए आवेदन किए जाने वाले वर्ष के 1 अप्रैल को आवेदक की उम्र 18 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
इसके अलावा आवेदक मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम से कम हायर सेकेण्डरी यानी 12वीं कक्षा पास हो। साथ ही छत्तीसगढ़ के किसी भी जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र में पंजीकृत हो और आवेदन के वर्ष की 1 अप्रैल की स्थिति में हायर सेकेण्डरी या उससे अधिक योग्यता से उसका रोजगार पंजीयन न्यूनतम दो वर्ष पुराना हो। आवेदक की स्वयं का आय का कोई स्रोत न हो और आवेदक के परिवार के सभी स्रोतों से वार्षिक आय 2.50 लाख रूपए से अधिक न हो। पारिवारिक आय हेतु तहसीलदार या उससे उच्च राजस्व अधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र बेरोजगारी भत्ता की आवेदन तिथि से 1 वर्ष के अंदर ही बना हो।

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