Pendra Murder News: कलयुगी बेटे का खौफनाक कांड! मां ने इस चीज के लिए मना किया, तो बेटे ने कर दिया ये हाल, अब कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा
Pendra Murder News: कलयुगी बेटे का खौफनाक कांड! मां ने इस चीज के लिए मना किया, तो बेटे ने कर दिया ये हाल, अब कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा
Pendra Murder News/Image Source: IBC24
- बेटे की बेरहमी
- मां को रापा से मारा,
- कोर्ट ने सुनाई आजीवन सजा
गौरेला: Pendra Murder News: गौरेला के सारबहरा गांव में शराब के लिए मां से पैसे मांगने पर मारपीट कर हत्या करने वाले बेटे को द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पेंड्रारोड श्रीमती एकता अग्रवाल ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
Pendra Murder News: बेटा बना माँ का हत्यारा
मामला 14 जुलाई 2024 का है। गौरेला थाना क्षेत्र के सारबहरा गांव के रहने वाले अर्जुन सिंह भैना ने शाम लगभग 5:30 बजे अपनी मां रोशनी बाई से शराब के लिए पैसा मांगा। मां ने जब पैसा देने से इनकार किया तो आरोपी ने रापा के बैट से मां की पिटाई शुरू कर दी। मां बचने के लिए अपने पड़ोसी के घर भी गई, लेकिन रोशनी बाई ने वहां दम तोड़ दिया।मामले की सूचना मिलने पर गौरेला पुलिस ने 16 जुलाई 2024 को आरोपी अर्जुन सिंह भैना को गिरफ्तार कर लिया।
कोर्ट ने सुनाई आजीवन सजा (Pendra Crime Update)
Pendra Murder News: सुनवाई के दौरान, द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पेंड्रारोड एकता अग्रवाल ने आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) के तहत दोषी पाया। आरोपी को आजीवन कारावास और 1,000 के अर्थदंड की सजा सुनाई गई। अर्थदंड का भुगतान न करने पर आरोपी को छह माह का साधारण कारावास भुगतना होगा। इस मामले में शासन की ओर से पैरवी अतिरिक्त लोक अभियोजक कौशल सिंह ने की।
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