Rules for New Petrol Pump: छत्तीसगढ़ में पेट्रोल पंप खोलने की सोच रहे लोगों के लिए खुशखबरी, अब नहीं पड़ेगी दस्तावेज की जरूरत, आसान की प्रक्रिया

छत्तीसगढ़ में पेट्रोल पंप खोलने की सोच रहे लोगों के लिए खुशखबरी, Good news for people thinking of opening a petrol pump in Chhattisgarh

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  • Publish Date - April 14, 2025 / 10:10 PM IST,
    Updated On - April 15, 2025 / 12:26 AM IST

Rules for New Petrol Pump. Image Source-IBC24 Archive

HIGHLIGHTS
  • पेट्रोल पंप खोलने के लिए अब केवल केंद्रीय नियमों का पालन करना होगा।
  • राज्य स्तर पर दोहरी अनुमति की प्रक्रिया समाप्त कर दी गई है।
  • नए पेट्रोल पंप के खुलने से ईंधन की उपलब्धता और व्यवसायों का विस्तार होगा।

रायपुर: Rules for New Petrol Pump: छत्तीसगढ़ सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए पेट्रोलियम रिटेल आउटलेट्स यानी पेट्रोल पंप के लिए राज्य स्तर पर लाइसेंस की अनिवार्यता को खत्म कर दिया है। यह बदलाव 14 नवंबर 2024 को खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग की ओर से जारी एक अधिसूचना के जरिए लागू किया गया है। अब पेट्रोल पंप खोलने के लिए व्यवसायियों को सिर्फ केंद्रीय पेट्रोलियम अधिनियम के नियमों का पालन करना होगा। पहले की दोहरी अनुमति की प्रक्रिया को हटाकर इसे आसान बना दिया गया है।

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क्या बदला और क्यों है यह अहम

Rules for New Petrol Pump: पहले पेट्रोल पंप शुरू करने के लिए व्यवसायियों को कलेक्टर के माध्यम से खाद्य विभाग से क्रय विक्रय का लाइसेंस प्राप्त करना होता था। प्रत्येक वर्ष अथवा तीन वर्ष में एक बार लाइसेंस का रिन्यूवल कराना होता था। राज्य शासन और केंद्र, दोनों जगह से अनुमति लेने की दोहरी प्रक्रिया से समय और पैसा दोनों खर्च होते थे, साथ ही कागजी कार्रवाई भी बढ़ जाती थी। अब केवल केंद्र के नियमों का पालन करना काफी होगा। इससे व्यवसायियों को राहत मिलेगी और पेट्रोल पंप खोलने की प्रक्रिया तेज और सस्ती हो जाएगी। यह कदम छत्तीसगढ़ में व्यवसाय को बढ़ावा देने और नियमों को सरल बनाने की दिशा में बड़ा बदलाव है।

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व्यवसायियों को कैसे होगा फायदा

अब कम कागजी कार्रवाई और एक ही स्तर की अनुमति से पेट्रोल पंप जल्दी शुरू हो सकेंगे। नए व्यवसायी, खासकर छोटे उद्यमी और तेल कंपनियां, बिना ज्यादा परेशानी के अपना काम शुरू कर सकेंगे। यह सुधार ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में पेट्रोल पंप खोलने को बढ़ावा देगा, जहां अभी ईंधन की पहुंच कम है।

राज्य और जनता को क्या लाभ

इस बदलाव से छत्तीसगढ़ में ईंधन की उपलब्धता बढ़ेगी, जिससे लोगों को पेट्रोल-डीजल आसानी से मिल सकेगा। खासकर उन इलाकों में, जहां अभी पेट्रोल पंप कम हैं, वहां सुविधा बेहतर होगी। साथ ही, नए पेट्रोल पंप खुलने से राज्य में निवेश बढ़ेगा और बुनियादी ढांचे का विकास होगा। यह सरकार के उस लक्ष्य को भी पूरा करता है, जिसमें व्यवसाय करने में आसानी और आर्थिक विकास पर जोर दिया गया है।

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छत्तीसगढ़ बन रहा व्यवसाय के लिए आकर्षक

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय का कहना है कि छत्तीसगढ़ सरकार राज्य में व्यवसायों के लिए अनुकूल माहौल बनाने को लेकर गंभीर है। नियमों को सरल करके और अनावश्यक बाधाओं को हटाकर राज्य उद्योग, व्यवसाय को सहूलियत और निवेश को प्रोत्साहित करने की दिशा में काम कर रही है। इससे न सिर्फ व्यवसायियों को फायदा होगा, बल्कि राज्य की जनता को भी बेहतर सेवाएं मिलेंगी। छत्तीसगढ़ सरकार के इस निर्णय से पेट्रोल पंप खोलना आसान हो गया है। यह कदम न केवल सभी क्षेत्रों में ईंधन की पहुंच बढ़ाएगा, बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करेगा।

छत्तीसगढ़ में पेट्रोल पंप खोलने के लिए अब क्या नियम हैं?

अब पेट्रोल पंप के लिए लाइसेंस की जरूरत राज्य स्तर पर खत्म कर दी गई है। व्यवसायियों को केवल केंद्रीय पेट्रोलियम अधिनियम के तहत नियमों का पालन करना होगा।

पहले पेट्रोल पंप खोलने में क्या दिक्कतें आती थीं?

पहले व्यवसायियों को कलेक्टर से क्रय विक्रय का लाइसेंस प्राप्त करना पड़ता था और इसे हर कुछ वर्षों में रिन्यूव भी करना होता था, जिससे समय और पैसा दोनों का खर्चा बढ़ता था।

क्या इस बदलाव से पेट्रोल पंप खोलने की प्रक्रिया तेज होगी?

हां, अब केवल एक ही स्तर पर अनुमति मिलने से पेट्रोल पंप खोलने की प्रक्रिया तेज, सस्ती और कम कागजी कार्रवाई वाली हो गई है।

इस बदलाव का ग्रामीण इलाकों पर क्या असर पड़ेगा?

यह बदलाव ग्रामीण इलाकों में पेट्रोल पंप खोलने को प्रोत्साहित करेगा, जिससे वहां ईंधन की उपलब्धता बढ़ेगी और लोगों को पेट्रोल-डीजल आसानी से मिल सकेगा।

राज्य सरकार का इस बदलाव के पीछे क्या उद्देश्य था?

राज्य सरकार का उद्देश्य व्यवसायों के लिए अनुकूल माहौल बनाना और निवेश बढ़ाना है, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था मजबूत हो और लोगों को बेहतर सेवाएं मिल सकें।