Chhattisgarh News | Photo Credit: IBC24
रायपुर: Chhattisgarh News पूर्व सीएम भूपेश बघेल की मुश्किले कम होने का नाम नहीं ले रहीं। बेटे चैतन्य की गिरफ्तारी से राहत की उम्मीद में भूपेश ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन शीर्ष अदालत ने हाईकोर्ट का रुख करने की नसीहत दे दी। इस प्रकरण को सुनते हुए सुप्रीम कोर्ट ने क्या-क्या टिप्पणी की है।
Chhattisgarh News छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल को सोमवार को एक के बाद एक दो बड़े झटके लगे। सुप्रीम कोर्ट में दायर की दो याचिकाओं पर सर्वोच्च अदालत ने सुनवाई से इंकार कर दिया। वहीं ED की विशेष अदालत ने चैतन्य बघेल की न्यायिक हिरासत 14 दिन के लिए और बढ़ा दी। प्रदेश में हुए 3 हजार 200 करोड़ रुपए के शराब घोटाले केस में भूपेश बघेल ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। जहां ED की जांच करने की शक्तियों और अधिकार क्षेत्र को चुनौती दी गई थी। वहीं गिरफ्तारी से सुरक्षा को लेकर भी याचिका दायर की थी।
सुप्रीम कोर्ट ने याचिका अस्वीकार करते हुए हाईकोर्ट का रुख करने का कहा शीर्ष कोर्ट ने इस दौरान कई अहम टिप्पणियां की। कोर्ट ने कहा ‘जब किसी मामले में कोई प्रभावशाली व्यक्ति शामिल होता है तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट का रुख करता है। यदि हम ही सब केस सुनेंगे तो बाकी अदालतें किसलिए हैं अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर आम आदमी कहां जाएंगे एक साधारण आदमी और वकील के पास पैरवी के लिए सुप्रीम कोर्ट में कोई जगह ही नहीं बचेगा। हर राज्य में हाईकोर्ट है, पहले वहां जाइए।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद शराब घोटाले पर प्रदेश का सियासी पारा चढ़ गया। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने जल्द राहत की उम्मीद में सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, लेकिन अब उन्हें हाईकोर्ट जाना होगा। उधर चैतन्य बघेल की न्यायिक हिरासत 18 अगस्त तक के लिए बढ़ चुकी है। ऐसे में करोड़ों रुपए के शराब घोटाला केस में बघेल परिवार का जल्द राहत मिलती नहीं दिख रही।