नर्सिंग कालेजों में प्रदर्शक और सहायक प्राध्यापकों की सीधी भर्ती पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, इस वजह से लगाई गई थी याचिका

नर्सिंग कालेजों में प्रदर्शक और सहायक प्राध्यापकों की सीधी भर्ती पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक! High Court Stay on Recruitment in Nursing College

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  • Publish Date - January 14, 2022 / 11:17 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 07:54 PM IST

बिलासपुर: Recruitment in Nursing College छत्तीसगढ़ के नर्सिंग कालेजों में प्रदर्शक और सहायक प्राध्यापकों के 91 पदों पर सीधी भर्ती में पुरुष अभ्यर्थियों की ओर से अधिकारों के हनन के खिलाफ बिलासपुर हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई है। याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट चीफ जस्टिस की डिविजन बेंच ने भर्ती प्रक्रिया पर आगामी सुनवाई तक रोक लगा दी है।

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Recruitment in Nursing College आपको बता दें कि सहायक प्राध्यापक और प्रदर्शक में सीधी भर्ती के लिए शैक्षणिक पदों पर केवल महिला अभ्यर्थियों को ही पात्रता की शर्तें प्रकाशित की गई थीं। इस भर्ती के लिए दिसंबर 2021 में विज्ञापन जारी किया गया था, जिसमें कोरिया, रायपुर, जशपुर और दूसरी जगहों के पुरुष अभ्यर्थियों ने PSC के जारी विज्ञापन और उसके भर्ती नियम को हाईकोर्ट में चुनौती दी। हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद भर्ती प्रक्रिया पर आगामी सुनवाई तक रोक लगा दी है। मामले की अगली सुनवाई 24 फरवरी को होगी।

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