Tomar Brothers: नहीं चलेगा तोमर बंधुओं के मकान पर बुलडोजर, हाईकोर्ट ने लगाई रोक, प्रशासन से मांगा जवाब

Tomar Brothers: नहीं चलेगा तोमर बंधुओं के मकान पर बुलडोजर, हाईकोर्ट ने लगाई रोक, प्रशासन से मांगा जवाब

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  • Publish Date - July 30, 2025 / 04:55 PM IST,
    Updated On - July 30, 2025 / 04:55 PM IST

Tomar Brothers | Photo Credit: IBC24

HIGHLIGHTS
  • हाईकोर्ट से तोमर बंधुओं को बड़ी राहत
  • बुलडोजर कार्रवाई पर लगाई रोक
  • प्रशासन से मांगा जवाब

बिलासपुर: Tomar Brothers हिस्ट्रीशीटर तोमर बंधुओं को बिलासपुर हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने मकान तोड़ने की कार्रवाई पर अस्थायी रोक लगा दी है। यानी अब अगली सुनवाई तक उनकी मकान पर प्रशासन का बुलडोजर नहीं चलेगा।

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Raipur News दरअसल, तोमर बंधुओं पर सूदखोरी के जरिए गैरकानूनी तरीके से संपत्ति बनाने का आरोप लगा है। प्रशासन ने उनके उनके खिलाफ केस दर्ज कर अवैध संपत्तियों पर तोड़ने की काईवाई की थी और और उनके मकान से लगे उनके दफ्तर पर हालही में बुलडोजर कार्रवाई की थी। लेकिन इसी बीच मामला हाईकोर्ट पहुंच गया। जहां कोई ने साफ तौर पर बुलडोजर कार्रवाई पर अस्थायी रोक लगा दी है।

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वहीं दूसरी ओर कोर्ट ने कहा है कि जब तक कानूनी प्रक्रिया पूरी नहीं होती, तब तक इस तरह की कोई जबरन कार्रवाई नहीं हो सकती। साथ ही कोर्ट ने इस पूरी कार्रवाई पर जिला प्रशासन से जवाब मांगा है।

तोमर बंधुओं पर क्या आरोप हैं?

उन पर सूदखोरी के जरिए अवैध संपत्ति बनाने का आरोप है।

कोर्ट ने क्या आदेश दिया है?

हाईकोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई पर अस्थायी रोक लगाई है, यानी अगली सुनवाई तक कोई तोड़फोड़ नहीं होगी।

क्या पहले से कोई कार्रवाई हो चुकी है?

हाँ, प्रशासन ने तोमर बंधुओं के दफ्तर पर पहले ही बुलडोजर चलाया था।