Chhattisgarh Teacher Bharti 2024

Chhattisgarh Teacher Bharti 2024: B.Ed पास शिक्षकों को नौकरी से निकालने का आदेश, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने लिया बड़ा फैसला

Chhattisgarh Teacher Bharti 2024: B.Ed पास शिक्षकों को नौकरी से निकालने का आदेश, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने लिया बड़ा फैसला

Edited By :   Modified Date:  April 2, 2024 / 05:06 PM IST, Published Date : April 2, 2024/4:56 pm IST

बिलासपुर: छत्तीसगढ़ के शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे शिक्षकों को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाई कोर्ट ने उत्तीर्ण सहायक शिक्षकों की नियुक्ति निरस्त कर दी गई है। राज्य सरकार को पुनरीक्षित चयन सूची के आदेश जारी किया गया है।

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आपको बता दें कि​ शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया था। शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी। कहा गया था कि BEd डिग्रीधारी टीचर भर्ती संभव है, लेकिन हाई कोई ने इसे अनुचित ठहराया है।

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आपको बता दें कि चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा की डिवीजन बेंच ने इस केस में 29 फरवरी को फैसला सुरक्षित रखा था, जिस पर अब आदेश जारी किया गया है। इसमें बताया था कि 4 मई 2023 को सहायक शिक्षकों के तकरीबन 6500 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। 10 जून को परीक्षा हुई थी। इसमें BEd और DLEd प्रशिक्षित दोनों अभ्यर्थी शामिल हुए थे।

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