Home » Chhattisgarh » Gold Purchase Record Rule: Now gold deals will also be tracked, bullion traders will have to maintain records of those selling gold and silver, new order issued
Gold Purchase Record Rule: अब गोल्ड डील भी होगी ट्रैक, सराफा व्यापारियों को सोना-चांदी बेचने वालों का रिकॉर्ड रखना होगा ज़रूरी, नया आदेश जारी
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अब गोल्ड डील भी होगी ट्रैक, सराफा व्यापारियों को सोना-चांदी बेचने वालों का रिकॉर्ड रखना होगा ज़रूरी..Gold Purchase Record Rule: Now gold deal
जांजगीर-चांपा: Gold Purchase Record Rule: जिले में सोने-चांदी की चोरी और उससे जुड़ी आपराधिक गतिविधियों पर लगाम लगाने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक विजय पांडेय ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। इस आदेश के तहत अब जिले के सभी सराफा व्यवसायियों को सोना-चांदी खरीदने और बेचने का पूरा रिकॉर्ड रखना अनिवार्य होगा।
Gold Purchase Record Rule: एसपी विजय पांडेय ने इसके लिए एक विशेष फॉर्मेट भी जारी किया है जिसमें अन्य व्यक्तियों से की गई सोना-चांदी की खरीदी का पूरा विवरण दर्ज करना होगा। इस फॉर्मेट में खरीदार/विक्रेता का नाम, पता, संपर्क विवरण, आधार कार्ड नंबर, वस्तु का वजन, अनुमानित मूल्य, खरीदी/बिक्री की तिथि और लेनदेन से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण विवरण शामिल होंगे।
Gold Purchase Record Rule: एसपी पांडेय ने जानकारी देते हुए बताया कि जिले में चोरी के मामलों में कई बार यह देखा गया है कि चोर चुराए गए आभूषणों को स्थानीय सराफा व्यापारियों को बेच देते हैं। ऐसे मामलों में व्यापारियों की संलिप्तता की जांच में कई बार पारदर्शिता की कमी देखी गई है। इसी को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है ताकि चोरी के मामलों की जांच में तेजी आए और अपराधियों तक आसानी से पहुंचा जा सके। पुलिस की इस पहल की सराफा व्यापारियों ने भी सराहना की है।