Instagram Abuse Case: सोशल मीडिया पर हसीन की गंदी हरकतें! इंस्टाग्राम पर अश्लील स्टेटस डाल युवती को किया बदनाम, अब आरोपी सलाखों के पीछे

सोशल मीडिया पर हसीन की गंदी हरकतें...Instagram Abuse Case: Dirty acts of a girl on social media! Defamed a girl by posting obscene status

  • Reported By: Rajkumar Sahu

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  • Publish Date - June 6, 2025 / 01:52 PM IST,
    Updated On - June 6, 2025 / 01:52 PM IST

Instagram Abuse Case | Image Source | IBC24

HIGHLIGHTS
  • इंस्टा पर अश्लील स्टेटस डाल युवती को किया बदनाम,
  • बदनाम करने वाला आरोपी हसीन केंवट गिरफ्तार,
  • हसीन केंवट को गिरफ्तार कर उसे न्यायिक रिमांड में भेज दिया है,

जांजगीर-चाम्पा: Instagram Abuse Case:  जांजगीर-चाम्पा की शिवरीनारायण पुलिस ने इंस्टाग्राम में युवती और उसके परिजन को बदनाम करने की नियत से अश्लील गाली-गलौज कर स्टेटस लगाने वाले आरोपी हसीन केंवट को गिरफ्तार कर उसे न्यायिक रिमांड में भेज दिया है।

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Instagram Abuse Case:  पुलिस ने मामले में आरोपी के खिलाफ IPC की धारा 294, 506, 509(ख), 201 एवं पॉक्सो एक्ट 12 के तहत कार्रवाई की है। गिरफ्तार आरोपी युवक केसला गांव का रहने वाला है और 3 साल से फरार था। दरअसल शिवरीनारायण थाना क्षेत्र की पीड़िता और उसके परिजन को केसला गांव के हसीन केंवट द्वारा बदनाम करने की नियत इंस्टाग्राम पर गाली-गलौज लिखकर स्टेटस डाला था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज किया था और जांच में जुटी हुई थी।

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Instagram Abuse Case:  घटना के बाद से आरोपी फरार हो गया था। शिवरीनारायण पुलिस आरोपी की खोजबीन में जुटी हुई थी। इस दौरान पुलिस ने रायगढ़ के घरघोड़ा की तरफ से आरोपी हसीन केंवट को गिरफ्तार कर उसे न्यायिक रिमांड में भेज दिया है।

इंस्टाग्राम पर अश्लील गाली-गलौज स्टेटस डालने पर कौन-कौन सी धाराएं लग सकती हैं?

इंस्टाग्राम पर किसी के खिलाफ गाली-गलौज या मानहानिक पोस्ट डालने पर IPC की धारा 294, 506, 509 और IT एक्ट या पॉक्सो एक्ट जैसी धाराएं लग सकती हैं।

"इंस्टाग्राम स्टेटस में गाली" डालने पर क्या गिरफ्तारी हो सकती है?

हाँ, यदि इंस्टाग्राम स्टेटस में किसी को बदनाम करने की नीयत से गाली-गलौज या आपत्तिजनक कंटेंट डाला गया है, तो पुलिस कानूनी कार्रवाई कर सकती है और आरोपी को गिरफ्तार किया जा सकता है।

हसीन केंवट को गिरफ्तार क्यों किया गया?

हसीन केंवट ने एक युवती और उसके परिवार के खिलाफ इंस्टाग्राम पर अश्लील गाली-गलौज के साथ स्टेटस डाला था, जिससे उनकी मानहानि हुई। इसी कारण उसके खिलाफ केस दर्ज किया गया और अब गिरफ्तारी हुई।

क्या सोशल मीडिया पर किसी को बदनाम करना अपराध है?

जी हाँ, सोशल मीडिया का दुरुपयोग कर किसी को बदनाम करना या मानसिक रूप से परेशान करना भारतीय दंड संहिता (IPC) और IT एक्ट के अंतर्गत अपराध है।

"इंस्टाग्राम स्टेटस में गाली" डालने पर पॉक्सो एक्ट कैसे लग सकता है?

यदि पीड़ित नाबालिग हो, तो उसके खिलाफ किसी भी तरह की अश्लील या आपत्तिजनक पोस्ट पॉक्सो एक्ट के दायरे में आती है, जिससे आरोपी को कड़ी सजा हो सकती है।