Public Holidays in June 2026: बकरीद के बाद प्रशासन ने किया एक और सार्वजनिक अवकाश का ऐलान, 1 जून को रहेगी छुट्टी, सरकारी कर्मचारियों की हो गई चांदी / Image: AI generated
कवर्धा: Public Holidays in June 2026 जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर गोपाल वर्मा द्वारा उप निर्वाचन 2026 के तहत मतदान को ध्यान में रखते हुए 01 जून 2026 को सार्वजनिक एवं सामान्य अवकाश घोषित किया गया है। इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है।
Public Holidays in June 2026 जारी आदेश के अनुसार नगरपंचायत सहसपुर लोहारा के अध्यक्ष पद तथा ग्राम पंचायत उड़ियाखुर्द के वार्ड क्रमांक-08 एवं ग्राम पंचायत पोलमी के वार्ड क्रमांक-14 के रिक्त पंच पदों के लिए 01 जून को मतदान कराया जाएगा। इन निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान दिवस पर सार्वजनिक एवं सामान्य अवकाश प्रभावशील रहेगा। निर्वाचन प्रक्रिया में मतदाताओं की सहभागिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह अवकाश घोषित किया गया है।
यह आदेश छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग तथा राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों के पालन में जारी किया गया है, ताकि संबंधित क्षेत्रों के मतदाता अपने मताधिकार का सुगमता से उपयोग कर सकें। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों को आदेश का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
वहीं, कलेक्टर गोपाल वर्मा ने निर्वाचन आयोग एवं छत्तीसगढ़ शासन आबकारी विभाग के निर्देशानुसार नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायत आमध्उप निर्वाचन 2026 के तहत मतदान एवं मतगणना दिवस को दृष्टिगत रखते हुए जिला कबीरधाम अंतर्गत नगर पंचायत सहसपुर लोहारा क्षेत्र में संचालित समस्त देशी एवं विदेशी मदिरा दुकानों को बंद रखने हेतु “शुष्क अवधिध्शुष्क दिवस” घोषित किया गया है।
जारी आदेशानुसार नगर पंचायत सहसपुर लोहारा क्षेत्र की देशी एवं विदेशी मदिरा दुकानें मतदान दिवस 01 जून 2026 के 48 घंटे पूर्व अर्थात 30 मई 2026 की शाम 5 बजे से मतदान समाप्ति तक बंद रहेंगी। इसके अतिरिक्त मतगणना दिवस 04 जून 2026 को मतगणना समाप्ति तक भी संबंधित मदिरा दुकानें बंद रहेंगी। यदि आवश्यक हुआ तो 02 जून 2026, मंगलवार को खंड मुख्यालय पंडरिया में होने वाली मतगणना के दौरान पंडरिया एवं सहसपुर लोहारा क्षेत्र की मदिरा दुकानें भी बंद रखी जाएंगी। खण्ड मुख्यालय पर की जाने वाली मतगणना (यदि आवश्यक हो) दिनांक 02 जून 2026 दिन – मंगलवार को खण्ड मुख्यालय पंडरिया में संचालित देशी एवं विदेशी मदिरा दुकान पंडरिया एवं खण्ड मुख्यालय स. लोहारा में संचालित देशीध्विदेशी मदिरा दुकान स. लोहारा को बंद रखी जाएंगी। शुष्क अवधि के दौरान किसी भी होटल, रेस्टोरेंट, क्लब अथवा अन्य प्रतिष्ठानों में मदिरा विक्रय एवं परोसने की अनुमति नहीं होगी। आदेश का उल्लंघन पाए जाने पर आबकारी अधिनियम एवं प्रचलित नियमों के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।