Bilaspur News: राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों में किया जाएगा मोबाइल मेडिकल यूनिट का उपयोग, बिलासपुर स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम के समन्वय से होगा संचालन
Mobile medical unit: राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों में किया जाएगा मोबाइल मेडिकल यूनिट का उपयोग, बिलासपुर स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम के समन्वय से होगा संचालन
Mobile medical unit
रायपुर: Mobile medical unit बिलासपुर में मेडिकल मोबाइल यूनिट का संचालन नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग के समन्वय से किया जाएगा। अभी यह मोबाइल मेडिकल यूनिट मुख्यमंत्री शहरी स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत शहर की स्लम एरिया में नगर निगम द्वारा संचालित किया जाता था। कलेक्टर बिलासपुर द्वारा जारी निर्देश के बाद अब शहरी स्वास्थ्य कार्यक्रम का यह मोबाइल मेडिकल यूनिट शहरी स्लम एरिया के साथ ही राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के संचालन में भी उपयोग किया जा सकेगा।
Mobile medical unit मोबाइल मेडिकल यूनिट के संचालन एवं संधारण के संबंध में कलेक्टर द्वारा जारी निर्देश के अनुसार स्वास्थ विभाग द्वारा संचालित वैक्सीनेशन, सिकलिंग परीक्षण,एनसीडी एवं स्पूटम सेम्पलिंग के संबंध में मोबाइल यूनिट के लैब टेक्नीशियन, स्टाफ नर्स नर्स मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय से प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद स्वास्थ्य विभाग के निर्देशन में कार्य करेंगे। मोबाइल मेडिकल यूनिट में आने वाले मरीजों की कुल संख्या का न्यूनतम 50% मरीजों का सिकलिंग परीक्षण अनिवार्य रूप से किया जाएगा। नगर निगम के समस्त स्वच्छता कर्मचारियों एवं कार्यायलीन कर्मचारियों का संपूर्ण शारीरिक जांच 15 दिवस के भीतर किया जाना है। इस संबंध में मोबाइल मेडिकल यूनिट के लैब टेस्ट के अलावा आवश्यक आउट सोर्स टेस्ट शामिल किया जाना अनिवार्य होगा।
समस्त मोबाइल मेडिकल यूनिट में आने वाले मरीजों का लैब टेस्ट संबंधित डाटा सीएमएचओ कार्यालय को प्रतिदिन उपलब्ध कराया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग के कार्यक्रम, जिसका क्रियान्वयन फील्ड से संबंधित है, ऐसे सभी कार्यक्रमों का क्रियान्वयन मोबाइल मेडिकल यूनिट के माध्यम से किया जाएगा। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा मोबाइल मेडिकल यूनिट के संचालन के लिए आवश्यक दवाइयां और सामग्री न्यूनतम 1 वर्ष की शेष एक्सपायरी डेट की दी जाएगी। जारी निर्देश के अनुसार मोबाइल मेडिकल यूनिट में यदि ऐसी औषधियां उपलब्ध हो जिसकी खपत कम हो रही है एवं एक्सपायरी डेट 2 माह से कम हो, उसे मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को वापस की जाएगी। इसका उपयोग सीएमएचओ द्वारा शासन के अधीन संचालित औषधालय के माध्यम से किया जाएगा।

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