Mutton Shops Closed in Raipur: इतने दिनों तक बंद रहेंगी मांस-मटन की दुकानें, अचानक जारी हुआ आदेश, होटल-ढाबा-रेस्टोरेंट को भी चेतावनी

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Mutton Shops Closed in Raipur: इतने दिनों तक बंद रहेंगी मांस-मटन की दुकानें, अचानक जारी हुआ आदेश, होटल-ढाबा-रेस्टोरेंट को भी चेतावनी

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  • Publish Date - March 18, 2026 / 08:40 AM IST,
    Updated On - March 18, 2026 / 08:41 AM IST

Mutton Shops Closed in Raipur | Photo Credit: IBC24

HIGHLIGHTS
  • 20, 27 और 31 मार्च को मांस-मटन की बिक्री पूरी तरह बंद
  • खुले बाजारों के साथ-साथ होटलों और ढाबों में भी बिक्री पर रोक
  • नियम तोड़ने पर सामान जब्त और दंडात्मक कार्रवाई होगी

रायपुर: Mutton Shops Closed in Raipur राजधानी रायपुर में तीन दिनों तक मांस-मटन की बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगी। दरअसल, कल से धार्मिक त्योहार शुरू हो रहा है। जिसको देखते हुए मांस और मटन की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया है। रायपुर नगर निगम ने तीन दिनों तक मांस-मटन दुकानें बंद करने का फैसला लिया है। चेट्रीचंड, रामनवमी और महावीर जयंती पर मांस-मटन बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

Mutton Shops Closed in Raipur: रायपुर में तीन दिन मांस- मटन बिक्री पर रोक

जारी आदेश के अनुसार, 20 मार्च को सिंधी समाज के प्रमुख त्योहार चेट्रीचंड है। इस दिन राजधानी में मांस-मटन की बिक्री पर रोक रहेगी। जिसके बाद 27 मार्च को रामनवमी का त्योहार, और 31 मार्च को महावीर जयंती के चलते पूरे नगर निगम क्षेत्र में मांस-मटन की दुकानें और बूचड़खाने (पशुवध गृह) पूरी तरह से बंद रहेंगे।

होगी कार्रवाई

नगर निगम ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि इन त्योहारों पर मांस परोसना या बेचना खुले बाजारों के साथ-साथ होटलों के भीतर भी प्रतिबंधित है। यदि कोई भी इन नियमों का उल्लंघन करते हैं तो उसका सामान जब्त कर लिया जाएगा। साथ ही संबंधित प्रतिष्ठान के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई भी की जाएगी।

होटल, ढाबा या रेस्टोरेंट में भी नहीं होगी बिक्री

स्वास्थ्य विभाग के आदेश के अनुसार, सभी जोनों और स्वच्छता अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में सघन निरीक्षण करने का निर्देश दिया गया है। नगर निगम ने यह भी चेतावनी दी है कि प्रतिबंधित दिनों में यदि कोई होटल, ढाबा या रेस्टोरेंट मांस या मटन की बिक्री करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसकी निगरानी के लिए हुए पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

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रायपुर में मांस-मटन की बिक्री कब बंद रहेगी?

20 मार्च (चेट्रीचंड), 27 मार्च (रामनवमी) और 31 मार्च (महावीर जयंती) को।

क्या यह प्रतिबंध सिर्फ दुकानों पर लागू होगा?

नहीं, यह प्रतिबंध होटलों, ढाबों और रेस्टोरेंट्स पर भी लागू होगा।

अगर कोई नियम तोड़े तो क्या होगा?

उसका सामान जब्त कर लिया जाएगा और संबंधित प्रतिष्ठान पर दंडात्मक कार्रवाई होगी।