New Registry Rate in CG: छत्तीसगढ़ की महिलाओं को बड़ा तोहफा! साय सरकार ने कर दिया ये बड़ा ऐलान, जानकर आप भी हो जाएंगे खुश

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New Registry Rate in CG: छत्तीसगढ़ की महिलाओं को बड़ा तोहफा! साय सरकार ने कर दिया ये बड़ा ऐलान, जानकर आप भी हो जाएंगे खुश

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  • Publish Date - May 7, 2026 / 06:33 AM IST,
    Updated On - May 7, 2026 / 06:34 AM IST

New Registry Rate in CG | Photo Credit: AI

HIGHLIGHTS
  • महिलाओं के नाम पर संपत्ति रजिस्ट्री में अब केवल 2% शुल्क लगेगा
  • संपत्ति स्वामित्व बढ़ने से महिलाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी
  • अनुमानित 200 करोड़ रुपये की कमी के बावजूद यह कदम समाजिक दृष्टि से लाभकारी है

रायपुर: New Registry Rate in CG छत्तीसगढ़ सरकार ने महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए उनके नाम पर कराए जा रहे भूमि रजिस्ट्रेशन शुल्क में 50 प्रतिशत की कमी करने का फैसला लिया है। माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मार्गदर्शन में  पंजीयन मंत्री ओ पी चौधरी की पहल पर यह प्रस्ताव तैयार किया गया .मंत्रिपरिषद द्वारा इस प्रस्ताव को मंजूरी दिये जाने के उपरान्त अधिसूचना प्रकाशन से यह छूट प्रभावशील हो गई है। इस निर्णय से महिलाओं के नाम संपत्ति के रजिस्ट्री को बढ़ावा मिलेगा जिससे महिला सशक्तिकरण को बल मिलेगा।

New Registry Rate in CG अधिसूचना के अनुसार, महिलाओं के पक्ष में निष्पादित अचल संपत्ति अंतरण से जुड़े दस्तावेजों पर लागू पंजीयन शुल्क में पचास फीसदी की छूट दी जाएगी। वर्तमान में ऐसे दस्तावेजों पर संपत्ति के बाजार मूल्य के आधार पर 4 प्रतिशत की दर से पंजीयन शुल्क लिया जाता है। अब महिलाओं के नाम पर होने वाले रजिस्ट्री में पंजीयन शुल्क दो प्रतिशत लगेगा।

महिलाओं के नाम संपत्ति पंजीयन को बढ़ावा देने के लिए यह एक दूरदर्शी और सकारात्मक पहल है। वर्ष 2024-25 में महिलाओं के नाम पर 82,755 दस्तावेजों का पंजीयन हुआ है।नए प्रावधान के लागू होने से अनुमानित रूप से करीब 200 करोड़ रुपये के राजस्व में कमी आ सकती है।राजस्व में कमी के बावजूद महिलाओं को सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में यह कदम महत्वपूर्ण है।इस निर्णय से महिलाओं के नाम पर संपत्ति पंजीयन में उल्लेखनीय वृद्धि होगी और समाज में उनकी आर्थिक भागीदारी मजबूत होगी।

नया शुल्क कितना है?

महिलाओं के नाम पर संपत्ति रजिस्ट्री कराने पर अब 2% शुल्क लगेगा।

यह छूट कब से लागू है?

मंत्रिपरिषद की मंजूरी और अधिसूचना प्रकाशन के बाद यह छूट तुरंत प्रभाव से लागू हो गई है।

क्या यह छूट सभी महिलाओं पर लागू होगी?

हाँ, यह छूट महिलाओं के नाम पर निष्पादित सभी अचल संपत्ति अंतरण दस्तावेजों पर लागू होगी।