58 Percent Reservation: Supreme Court Stay on High Court Order

CG Reservation News: छत्तीसगढ़ में 58 प्रतिशत आरक्षण के मामले पर सुप्रीम राहत, सुप्रीम कोर्ट ने हटाई आरक्षण पर लगी रोक

छत्तीसगढ़ में 58 प्रतिशत आरक्षण के मामले पर सुप्रीम राहत, सुप्रीम कोर्ट ने हटाई आरक्षण पर लगी रोक! 58 Percent Reservation

Edited By :   Modified Date:  May 1, 2023 / 02:28 PM IST, Published Date : May 1, 2023/1:57 pm IST

नई दिल्ली: 58 Percent Reservation देश की राजधानी दिल्ली से एक बड़ी खबर सामने आई है। खबर है कि 58 प्रतिशत आरक्षण पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने बदल दिया है, जिसके बाद अब ये माना जा रहा है कि प्रदेश में भर्तियां 58 प्रतिशत आरक्षण के आधार पर हो सकेगी।

Read More: ‘हाशिए में तो मैं भी हूं…’ नंदकुमार साय के कांग्रेस में शामिल होते ही बोले पूर्व मंत्री चंद्रशेखर साहू

58 Percent Reservation बता दें कि सुप्रीम कोर्ट (sc) का यह फैसला HC के 58 फीसदी आरक्षण को असंवैधानिक करार दिए जाने पर आया है। अब sc का यह आदेश जारी होने के बाद छत्तीसगढ़ सरकार भर्ती प्रक्रिया शुरू सकती है।

Read More: karnataka assembly election 2023 : कर्नाटक में बीजेपी ने जारी किया घोषणापत्र, तीन सिलिंडर मुफ्त, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के वादे

बता दें कि छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने 58 प्रतिशत आरक्षण को खारिज कर दिया था। छत्तीसगढ़ सरकार ने 2012 में 58 फीसदी आरक्षण की अधिसूचना जारी की थी, जिसे हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया है। कोर्ट ने कहा था कि आरक्षण को 50 से बढ़ाकर 58 फीसदी करना असंवैधानिक है। कोर्ट ने आबादी के अनुसार आरक्षण देने को भी गलत माना था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के इस फैसले को पलट दिया है।

 

 

देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए यहां करें क्लिक