CG Reservation News: छत्तीसगढ़ में 58 प्रतिशत आरक्षण के मामले पर सुप्रीम राहत, सुप्रीम कोर्ट ने हटाई आरक्षण पर लगी रोक

छत्तीसगढ़ में 58 प्रतिशत आरक्षण के मामले पर सुप्रीम राहत, सुप्रीम कोर्ट ने हटाई आरक्षण पर लगी रोक! 58 Percent Reservation

CG Reservation News: छत्तीसगढ़ में 58 प्रतिशत आरक्षण के मामले पर सुप्रीम राहत, सुप्रीम कोर्ट ने हटाई आरक्षण पर लगी रोक

Supreme Court on Mahakumbh Stampede | Source : File Photo

Modified Date: May 1, 2023 / 02:28 pm IST
Published Date: May 1, 2023 1:57 pm IST

नई दिल्ली: 58 Percent Reservation देश की राजधानी दिल्ली से एक बड़ी खबर सामने आई है। खबर है कि 58 प्रतिशत आरक्षण पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने बदल दिया है, जिसके बाद अब ये माना जा रहा है कि प्रदेश में भर्तियां 58 प्रतिशत आरक्षण के आधार पर हो सकेगी।

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58 Percent Reservation बता दें कि सुप्रीम कोर्ट (sc) का यह फैसला HC के 58 फीसदी आरक्षण को असंवैधानिक करार दिए जाने पर आया है। अब sc का यह आदेश जारी होने के बाद छत्तीसगढ़ सरकार भर्ती प्रक्रिया शुरू सकती है।

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बता दें कि छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने 58 प्रतिशत आरक्षण को खारिज कर दिया था। छत्तीसगढ़ सरकार ने 2012 में 58 फीसदी आरक्षण की अधिसूचना जारी की थी, जिसे हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया है। कोर्ट ने कहा था कि आरक्षण को 50 से बढ़ाकर 58 फीसदी करना असंवैधानिक है। कोर्ट ने आबादी के अनुसार आरक्षण देने को भी गलत माना था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के इस फैसले को पलट दिया है।

 

 

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