7th pay Commission Arrears Payment Order: दो साल से ज्यादा का मिलेगा एरियर, बकाया भुगतान को लेकर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, इतने दिन के भीतर आएगा खाते में

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7th pay Commission Arrears Payment Order: दो साल से ज्यादा का मिलेगा एरियर, बकाया भुगतान को लेकर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, इतने दिन के भीतर आएगा खाते में

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  • Publish Date - May 8, 2026 / 02:50 PM IST,
    Updated On - May 8, 2026 / 02:50 PM IST

7th pay Commission Arrears Payment Order: दो साल से ज्यादा का मिलेगा एरियर, बकाया भुगतान को लेकर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, इतने दिन के भीतर आएगा खाते में / Image: CG High Court

HIGHLIGHTS
  • हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को एरियर भुगतान का आदेश दिया
  • 32 महीने और 27 महीने का एरियर मिलेगा
  • कोर्ट ने 120 दिनों के भीतर भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए

रायपुर: 7th pay Commission Arrears Payment Order छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बकाया एरियर भुगातन को लेकर लगाई गई याचिका पर सुनवाई करते हुए अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि 120 दिनों के भीतर भुगतान करें। हाईकोर्ट ने याचिका पर मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम-2000 की धारा 49 के तहत आदेश दिया है। बता दें कि कोर्ट के आदेश के अनुसार 32 महीने के एरियर का भुगतान किया जाएगा।

हाईकोर्ट ने दिया एरियर भुगतान का आदेश

7th pay Commission Arrears Payment Order मिली जानकारी के अनुसार पेंशनर्स समाज के प्रांताध्यक्ष चेतन भारती ने लंबित एरियर भुगतान को लेकर लंबे समय तक मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ शासन के मुख्यमंत्रियों और मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर पेंशनरों की समस्याओं से अवगत कराया था। लेकिन शासन स्तर कोई ठोस जवाब नहीं मिलने और कोई समाधन नहीं मिलने पर चेतन भारती ने साल 2021 में कोर्ट का दरवाजा खटखटा। आखिरकार लंबी लड़ाई के बाद उन्हें हाईकोर्ट ने राीत दी है।

32 महीने का एरियर भुगतान का आदेश

न्यायालय ने मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम-2000 की धारा 49(6) की व्याख्या करते हुए कहा कि वित्तीय भुगतान को लेकर राज्यों के बीच सहमति की अनिवार्यता पेंशनरों के अधिकारों में बाधा नहीं बन सकती। अदालत ने डॉ. सुरेंद्र नारायण गुप्ता के मामले का हवाला देते हुए छठे और सातवें वेतनमान (7th Pay commission) के एरियर भुगतान का मार्ग प्रशस्त किया। न्यायालय के फैसले के अनुसार, एक जनवरी 2006 से पहले सेवानिवृत्त कर्मचारियों को 32 माह का एरियर दिया जाएगा। यह एरियर 01 जनवरी 2006 से 31 अगस्त 2008 तक की अवधि का होगा।

लंबी लड़ाई के बाद मिला न्याय

वहीं, एक जनवरी 2016 से पहले सेवानिवृत्त कर्मचारियों को 27 माह का एरियर मिलेगा, जो 01 जनवरी 2016 से 31 मार्च 2018 तक की अवधि के लिए निर्धारित किया गया है। हाई कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट कहा है कि मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम की धारा 49(8) के तहत यह पूरा भुगतान चार माह के भीतर सुनिश्चित किया जाए। इस फैसले के बाद राज्य के हजारों पेंशनरों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।

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हाईकोर्ट ने एरियर भुगतान को लेकर क्या आदेश दिया है?

हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 120 दिनों के भीतर पेंशनरों का बकाया एरियर भुगतान करने का निर्देश दिया है।

किन कर्मचारियों को 32 महीने का एरियर मिलेगा?

एक जनवरी 2006 से पहले सेवानिवृत्त कर्मचारियों को 01 जनवरी 2006 से 31 अगस्त 2008 तक का 32 महीने का एरियर मिलेगा।

27 महीने का एरियर किन्हें मिलेगा?

एक जनवरी 2016 से पहले रिटायर हुए कर्मचारियों को 01 जनवरी 2016 से 31 मार्च 2018 तक का 27 महीने का एरियर मिलेगा।

यह फैसला किस कानून के तहत दिया गया?

यह फैसला मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम-2000 की धारा 49 के तहत दिया गया है।

इस मामले में याचिका किसने दायर की थी?

पेंशनर्स समाज के प्रांताध्यक्ष चेतन भारती ने एरियर भुगतान को लेकर याचिका दायर की थी।