Chattissgarh New Rules on Employee Transfers || Image- IBC24 News File
रायपुर: छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए बड़ा फैसला लिया है। (Chattissgarh New Rules on Employee Transfers) राज्य के सभी विभागों, विभागाध्यक्षों, संभागीय आयुक्त कार्यालयों, कलेक्टर कार्यालयों और अन्य शासकीय कार्यालयों में अधिकारियों एवं कर्मचारियों के कार्य-पटल (डेस्क असाइनमेंट) में अब हर तीन वर्ष में बदलाव किया जाएगा। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी कर दिया है।
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सरकार ने अपने आदेश में कहा है कि कई अधिकारी और कर्मचारी वर्षों तक एक ही शाखा या एक ही डेस्क पर कार्यरत रहते हैं। इससे कार्य प्रणाली में एकरूपता आ जाती है और कर्मचारियों को अलग-अलग प्रकार के कार्यों का अनुभव नहीं मिल पाता। इसी कारण अब समय-समय पर कार्य-पटल बदलने की व्यवस्था लागू की गई है, ताकि कर्मचारियों का अनुभव बढ़े और कार्यालयों का कामकाज अधिक प्रभावी हो सके।
आदेश के अनुसार, कार्य-पटल बदलते समय संबंधित अधिकारी या कर्मचारी की प्रशासनिक आवश्यकता, कार्य की प्रकृति और कार्यालय के हित का ध्यान रखा जाएगा। (Chattissgarh New Rules on Employee Transfers) यदि किसी विशेष कारण से किसी अधिकारी या कर्मचारी को उसी डेस्क पर बनाए रखना जरूरी हो, तो इसके लिए सक्षम अधिकारी की लिखित और कारणयुक्त अनुमति लेना अनिवार्य होगा।
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सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागाध्यक्षों और कार्यालय प्रमुखों को निर्देश दिए हैं कि इस व्यवस्था का समयबद्ध और प्रभावी तरीके से पालन सुनिश्चित किया जाए।
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